मेहराजुद्दीन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के डीजीपी को किया तलब
सुप्रीम कोर्ट ने मेहराजुद्दीन की याचिका पर यूपी के पुलिस महानिदेशक सैयद जावीद अहमद को अवमानना नोटिस जारी किया है। शीर्ष कोर्ट ने डीजीपी से याचिका पर छह हफ्ते में जवाब मांगा है। जस्टिस दीपक...
सुप्रीम कोर्ट ने मेहराजुद्दीन की याचिका पर यूपी के पुलिस महानिदेशक सैयद जावीद अहमद को अवमानना नोटिस जारी किया है। शीर्ष कोर्ट ने डीजीपी से याचिका पर छह हफ्ते में जवाब मांगा है।
जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को मेहराजुद्दीन की अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया। कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को इस मामले में फिलहाल व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने से छूट दे दी और कहा कि वह छह हफ्ते में नोटिस का जवाब दें।
मेहराजुद्दीन ने डीजीपी के खिलाफ अवमानना याचिका में कहा है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें उनके बेटे की गुमशुदगी के मामले में दोषी पुलिसक्र्मिमयों पर कार्रवाई के बारे में सूचनाएं नहीं दी जा रही हैं। उनका कहना है कि सरधना पुलिस उनके 23 वर्षीय पुत्र को 27 मई 2010 को उठाकर ले गई थी लेकिन उसके बाद आज तक उसका पता नहीं चला है। इस बारे में पुलिस ने गोलमोल रिपोर्ट बनाकर डीजीपी को दे दी।
सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर 2015 को यूपी के डीजीपी को आदेश दिया था कि मेहराजुद्दीन को उसकी 1 जुलाई 2008 की अर्जी पर की गई कार्रवाई के बारे में सूचित करें। कोर्ट ने इसके लिए पुलिस को आठ हफ्ते का समय दिया था। लेकिन जब कार्रवाई की सूचना नहीं दी गई तो मेहराजुद्दीन ने अवमानना याचिका दायर की।