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TMC को झटका: SC ने बरकरार रखा आदेश, नारद स्टिंग की होगी CBI जांच

तृणमूल कांग्रेस को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट का वह आदेश बरकरार रखा, जिसमें सीबीआई से नारद स्टिंग मामले की जांच करने को कहा गया था। इस मामले में पश्चिम बंगाल में...

TMC को झटका: SC ने बरकरार रखा आदेश, नारद स्टिंग की होगी CBI जांच
एजेंसीTue, 21 Mar 2017 10:16 PM
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तृणमूल कांग्रेस को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट का वह आदेश बरकरार रखा, जिसमें सीबीआई से नारद स्टिंग मामले की जांच करने को कहा गया था। इस मामले में पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी पार्टी के कई नेता कथित तौर पर पैसे लेते हुए कैमरे में कैद किए गए थे।

ममता बनर्जी की अगुवाई वाली राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट के 17 मार्च के आदेश के खिलाफ दायर एक अलग अपील में बताए गए आधारों को शीर्ष न्यायालय ने बेहद दुभार्ग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि याचिका सिरे से खारिज करने लायक है। 

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मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के निष्कर्षों में उसे कोई विसंगति नजर नहीं आती। बहरहाल, पीठ ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए सीबीआई को दिए गए 72 घंटे की मोहलत को बढ़ाकर एक महीना कर दिया। न्यायालय ने कहा, हम इससे भी संतुष्ट हैं कि सीबीआई को अपने दायित्व का निर्वाह करने दिया जा रहा है और आदेश में निकाले गए सभी निष्कर्ष या अनुमान जरूरी नहीं कि एजेंसी के निष्कर्षों की राह में आड़े आ जाएं। 

न्यायालय ने राज्य सरकार की अपील को तब वापस लेने की इजाजत दी जब उसके वकील ने ऐसे आधार बताने के लिए बिना शर्त माफी मांगी, जिनसे उच्च न्यायालय पर कथित तौर पर लांछन लगते हों।

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