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प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी को लेकर दायर याचिका खारिज

हाईकोर्ट ने प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। रानीखेत से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके अधिवक्ता प्रमोद नैनवाल ने यह याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति वीके बिष्ट और...

प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी को लेकर दायर याचिका खारिज
लाइव हिन्दुस्तान टीमMon, 24 Apr 2017 09:20 PM
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हाईकोर्ट ने प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। रानीखेत से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके अधिवक्ता प्रमोद नैनवाल ने यह याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति वीके बिष्ट और न्यायमूर्ति एसके गुप्ता की संयुक्त खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। नशा हटाओ-पलायन रोको समिति के संयोजक नैनवाल ने इस याचिका में कहा था कि हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रदेश के सामाजिक व आर्थिक हालात को देखते हुए अन्य जिलों के लिए इस आशय के आदेश पारित किए जाए। सरकार की ओर से इस मामले में जवाब दिया गया। इसके अलावा जनभावना के अनुकूल शीघ्र आबकारी नीति घोषित करने को लेकर चल रही कवायद को भी संयुक्त खंडपीठ के समक्ष रखा गया। सरकार के पक्ष को सुनने के बाद संयुक्त खंडपीठ ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।

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