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एसटीएच को मातृत्व अवकाश स्वीकृत करने के निर्देश

हाईकोर्ट ने सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रशासन को सीनियर रेजिडेंट डॉ. नेहा चौहान का मातृत्व अवकाश स्वीकृत करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ और न्यायमूर्ति आलोक...

एसटीएच को मातृत्व अवकाश स्वीकृत करने के निर्देश
लाइव हिन्दुस्तान टीमWed, 08 Mar 2017 07:12 PM
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हाईकोर्ट ने सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रशासन को सीनियर रेजिडेंट डॉ. नेहा चौहान का मातृत्व अवकाश स्वीकृत करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की संयुक्त खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। डॉ. चौहान ने याचिका में कहा था कि वर्तमान में वह मेडिकल कालेज में सीनियर रेजिडेंट पद पर संविदा के तहत कार्यरत हैं। उन्होंने छह माह के मातृत्व अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। इसे मौखिक रूप से अस्वीकार कर दिया गया। इसमें कहा गया कि पीजी कोर्स करते समय दो साल की अनिवार्य सेवा का बांड भरने के कारण उनको यह अवकाश अनुमन्य नहीं किया जा सकता है। संयुक्त खंडपीठ ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन के इस तर्क को अमान्य करते हुए अवकाश स्वीकृत करने के निर्देश जारी किए हैं।

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