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हत्या के बदले हत्या करने के आरोपी की जमानत खारिज

जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी की अदालत ने बीते वर्ष जुलाई में लालकुआं में हुई हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। बता दें कि हत्या के आरोपी ने पूर्व में परिवार में हुए मर्डर के...

हत्या के बदले हत्या करने के आरोपी की जमानत खारिज
लाइव हिन्दुस्तान टीमFri, 03 Mar 2017 06:30 PM
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी की अदालत ने बीते वर्ष जुलाई में लालकुआं में हुई हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। बता दें कि हत्या के आरोपी ने पूर्व में परिवार में हुए मर्डर के मुख्य आरोपी को उसके किए की सजा देने के इरादे से उसकी हत्या की सुपारी दी थी। पुलिस ने दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया था।

अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी सुशील कुमार शर्मा ने न्यायालय को बताया कि मोहम्मद अयूब पुत्र मोहम्मद याकूब निवासी जाटवा भोजीपुरा बरेली की ओर से 11 जुलाई 2016 को लालकुआं थाने में अपने भाई मोहम्मद सलमान की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। कहा कि पांच जुलाई को वह ईंद मनाने के लिए घर आया था। 10 जुलाई को वह परिजनों के लिए कपड़े लाने के लिए बरेली जाने की बात कहकर निकला। 11 जुलाई को वन डिपो चार लालकुआं में रेलवे पटरी के पास उसका शव बरामद हुआ। इसके सिर को पत्थर से कुचला गया था।पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। रेलवे क्षेत्र की सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से पुलिस ने भोजीपुरा बरेली निवासी सरताज पुत्र अहमद अली व सुलतान पुत्र खलील को गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर खून से सनी मृतक की जैकेट आदि भी बरामद की गई। पुलिस पूछताछ में सरताज ने कहा कि पूर्व में उनके परिवार में एक मर्डर हुआ था। जिसका मुख्य आरोपी मोहम्मद सलमान था, लेकिन वह बच गया। इसी कारण उसने सुल्तान उर्फ गुलसेर को उसकी सुपारी दी थी।

शुक्रवार को आरोपी सरताज की जमानत अर्जी न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अभियोजन की ओर से इसे हत्या के बदले हत्या सरीखा जघन्य अपराध बताते हुए जमानत का विरोध किया। जिस पर जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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