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वक्फ बोर्ड ने कमरा मोहल्ला के बिलग्राफ हाउस पर ठोका दावा

कमरा मोहल्ला स्थित बिलग्राम हाउस पर शिया वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है। यह भवन प्लॉट संख्या 632 पर है, जो पांच कट्ठे से अधिक में है। स्थानीय बाजार दर के अनुसार यह यह जमीन करीब तीन करोड़ रुपये से...

वक्फ बोर्ड ने कमरा मोहल्ला के बिलग्राफ हाउस पर ठोका दावा
लाइव हिन्दुस्तान टीमMon, 24 Apr 2017 08:36 PM
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कमरा मोहल्ला स्थित बिलग्राम हाउस पर शिया वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है। यह भवन प्लॉट संख्या 632 पर है, जो पांच कट्ठे से अधिक में है। स्थानीय बाजार दर के अनुसार यह यह जमीन करीब तीन करोड़ रुपये से अधिक की बतायी गई है।

कमरा मोहल्ला के साढे तीन एकड़ के खतियान से अलग इस प्लॉट पर शिया वक्फ बोर्ड ने दावा किया है। बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मो. अनवर हुसैन ने बिलग्राम हाउस के सैयद मासूम अशरफ और सैयद शब्बीर अशरफ को नोटिस भेजी है। नोटिस में बोर्ड ने कहा है कि प्लॉट संख्या 632 मो. तकी खान वक्फ स्टेट इमामबाड़े की जमीन है। इसका साक्ष्य शिया वक्फ बोर्ड को उपलब्ध है। इस जमीन पर आप सभी का अवैध कब्जा है। उक्त प्लॉट में से अवैध ढंग से जमीन बिक्री भी कर दी गई है। वक्फ अधिनियम के तहत वक्फ संपत्ति को कब्जा कर उसकी खरीद बिक्री करना संज्ञेय दंडनीय व गैर जमानतीय अपराध है। बोर्ड ने चार मई को बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर सैयद मासूम अशरफ और सैयद शब्बीर अशरफ को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि इसके बाद बोर्ड इस अवैध कब्जे के विरुद्ध संबंधित नगर थाने में नामजद एफआईआर दर्ज कराएगी।

बोर्ड के प्रशासी अधिकारी सैयद आरिफ रजा ने बताया कि बिलग्राम हाउस भवन समेत कई मकान प्लॉट नंबर 632 पर बने हैं। हाल में बोर्ड को कम्प्रेटिव मैप मिला है। इससे साढे तीन बीघा अतिरिक्त जमीन होने का साक्ष्य मिला है। अंचल के रजिस्टर दो के अनुसार भी सात एकड़ जमीन होने का दावा स्थानीय लोग कर रहे हैं। लगातार मिल रहे रिकार्ड के अनुसार बोर्ड कार्रवाई कर रही है।

मौलाना के कब्जे को हटाने के लिए डीएम व एसपी को पत्र :

इमामबाड़े को बोर्ड के मोतवल्ली के हवाले करने को लेकर शिया वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मो. अनवर हुसैन ने डीएम व एसएसपी को पत्र भेजा है। इसमें बोर्ड ने डीएम व एसएसपी को हाईकोर्ट से जारी आदेश का हवाला दिया है। कहा है कि पूर्व में भी जिला प्रशासन को बोर्ड के द्वारा पत्र भेजा गया था जिसका अनुपालन नहीं कराया गया है। बोर्ड का दावा है कि मौलाना काजिम शबीब के अगुवाई में सैयद नजीर हुसैन और सैयद सफदर हुसैन ने इमामबाड़े का नियंत्रण अपने कब्जे में कर रखा है। इस कब्जे को हाईकोर्ट ने 45 दिनों में खाली कराने का आदेश दिया है।

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