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आरोपित की जमानत पर अगली सुनवाई पांच को

‘हिन्दुस्तान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के आरोपित रोहित कुमार सोनी की जमानत याचिका पर शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश एचएन तिवारी ने सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश...

आरोपित की जमानत पर अगली सुनवाई पांच को
लाइव हिन्दुस्तान टीमSat, 29 Apr 2017 02:00 AM
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‘हिन्दुस्तान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के आरोपित रोहित कुमार सोनी की जमानत याचिका पर शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश एचएन तिवारी ने सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने सुनवाई की अगली तारीख पांच मई निर्धारित कर दी। सुनवाई के दौरान केस के आईओ सीबीआई के डीएसपी सुनील सिंह रावत मौजूद थे।

आरोपित पक्ष के वकील शरद सिन्हा ने बताया कि सीबीआई की विशेष अदालत से जमानत अर्जी खारीज होने के बाद रोहित ने एक मार्च को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां अर्जी दाखिल की थी। इसपर सुनवाई करते हुए जिला जज ने इसे एडीजे आठ के कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सात अप्रैल को अर्जी पुन: जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में वापस आ गई। श्री सिन्हा ने बताया कि 15 व 21 अप्रैल को सुनवाई में सीबीआई की ओर से समय मांगने पर कोर्ट ने फटकार लगाई थी।

लड्डन मियां व सोनू कुमार ने भी डाली थी जमानत अर्जी

हत्याकांड के मुख्य आरोपित अजरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां के साथ एक अन्य आरोपित सोनू कुमार ने भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां जमानत की अर्जी डाल रखी थी। आरोपित पक्ष के वकील शरद सिन्हा ने बताया कि सीबीआई कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद इन दोनों ने भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां बेल पेटीशन डाला था। इस पर भी सुनवाई करते हुए डीजे ने पांच मई को अगली तारीख निर्धारित की है।

13 मई को हुई थी राजदेव रंजन की हत्या

बीते वर्ष 13 मई की रात पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर सीवान स्टेशन रोड में हत्या कर दी गई थी। पत्नी आशा रंजन के बयान पर अज्ञात अपराधियों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस जांच में लड्डन मियां समेत अन्य आरोपितों की पहचान हुई थी। सुरक्षा कारणों से लड्डन मियां को सीवान से गया जेल भेजा गया था। बाद में उसे सीबीआई की विशेष न्यायालय में पेशी के लिए मुजफ्फरपुर जेल लाया गया। यहां पहले से हत्याकांड के अन्य आरोपित बंद हैं। मामले में आरोपित मो. कैफ व जावेद मियां जमानत पर जेल से बाहर हैं। विशेष सीबीआई अदालत लड्डन मियां, रिषु कुमार व रोहित कुमार सोनी की जमानत अर्जी खारिज कर चुकी है।

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