मतदान से 48 घंटे पूर्व बंद हो जाएंगी शराब की दुकानें
अंतिम चरण के तहत आठ मार्च को जिले में होने वाले मतदान के 48 घंटे पूर्व शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इसमें आबकारी की समस्त थोक, फुटकर दुकानें मादक वस्तुओं की बिक्री के लिए पूर्णतया बंद रखी जाएंगी। इसके...
अंतिम चरण के तहत आठ मार्च को जिले में होने वाले मतदान के 48 घंटे पूर्व शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इसमें आबकारी की समस्त थोक, फुटकर दुकानें मादक वस्तुओं की बिक्री के लिए पूर्णतया बंद रखी जाएंगी। इसके अलावा मतगणना के दिन को भी नशाबंदी का दिन घोषित किया गया है। पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी ने बताया कि जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश के अनुसार मतदान और मतगणना के दिन शराब निषेध करने के साथ ही पड़ोसी राज्यों से समन्वय करके मतदान दिवस व मतगणना के दिन आठ किमी के क्षेत्र में स्थित होटल, रेस्तरां, क्लबों आदि शराब बेचने व वितरण करने वाले स्थानों पर शराब बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है। पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी ने बताया कि मतदान के 72 घंटे पूर्व ही शराब की दुकानों पर नजर रखनी शुरू कर दी जाएगी। पंजीकृत दुकानों से अगर अवैध शराब आदि मादक पदार्थ बेचा जायेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा गैर जनपद व राज्य की सीमाओं पर छह मार्च की शाम से भारी वाहनों के आवागमन को बंद कर दिया जाएगा। सीमाओं पर बने बैरियरों पर चेकिंग अभियान तेज कर दिया जाएगा। नक्सल क्षेत्र के साथ ही पूरे क्षेत्र में पुलिस और पीएसी की कांबिंग तेज कर दी जाएगी। एसपी ने निर्देश दिया है कि जो भी मतदान में गड़बड़ी करने वालों को छोड़ा नहीं जायेगा। ऐसे लोगों को व्यक्तिगत चेतावनी दी जा रही है।
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चुनाव में 121 कंपनी फोर्स रहेगी तैनात
मिर्जापुर। आठ मार्च को जिले में होने वाले विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए 121 कंपनी फोर्स तैनात रहेगी। पिछले चुनाव से डेढ़ गुना फोर्स की तैनाती की जाएगी। सारी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। इस समय 90 कलस्टर, 35 क्यूआरटी, पांच सुपर जोनल, 3 स्पेशल क्यूआरटी, 55 स्पेशल कलस्ट, चार महिला कलस्टर की टीम निरोधात्मक कार्रवाई के लिए सक्रिय है। थाना क्षेत्रों में ला एंड आर्डर थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी ही संभालेंगे। बाहरी फोर्स बूथ की व्यवस्था को देखेगी।