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निकाय वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया आज से होगी शुरू

- जिलाधिकारियों से 5 मई तक आरक्षित वार्डों का मांगा गया प्रस्तावप्रमुख संवाददाता- राज्य मुख्यालययूपी निकाय चुनाव के लिए वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है। स्थानीय निकाय...

निकाय वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया आज से होगी शुरू
लाइव हिन्दुस्तान टीमWed, 26 Apr 2017 09:33 PM
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- जिलाधिकारियों से 5 मई तक आरक्षित वार्डों का मांगा गया प्रस्तावप्रमुख संवाददाता- राज्य मुख्यालययूपी निकाय चुनाव के लिए वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है। स्थानीय निकाय निदेशक राकेश कुमार मिश्रा ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि 5 मई तक वार्डों का आरक्षण करते हुए प्रस्ताव उपलब्ध करा दिया जाए।यूपी में निकाय चुनाव के लिए चक्रानुक्रम आरक्षण की व्यवस्था है। मतलब पिछले चुनाव में वार्डों का जो आरक्षण होगा आबादी की गणना के बाद उसके बदला जाएगा। आरक्षण में सबसे पहले अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए वार्डों का आरक्षण होगा। इसके बाद पिछड़े वर्ग के लिए वार्डों का आरक्षण होगा। शेष बचने वाली सीटें अनारक्षित रहेंगी। सभी वर्गों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित होंगी।निकाय चुनाव में 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिए और दो प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिए, 27 प्रतिशत आरक्षण पिछड़े वर्ग के लिए और 33 प्रतिशत आरक्षण माहिलाओं के लिए किए जाने की व्यवस्था है| चक्रानुक्रम आरक्षण में यह साफ होगा कि जो वार्ड पिछले चुनाव में अनारक्षित थे वे किसी न किसी रूप में आरक्षण की श्रेणी में आ जाएंगे। नियम के मुताबिक पहले निकायों में अनूसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुसार वार्डों को अवरोही क्रम में रखा जाएगा। फिर उसमें अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षण किया जाएगा यानी अगर अनुसूचित जाति के लिए 21 प्रतिशत आरक्षण होना है तो इस 21 प्रतिशत में 33 प्रतिशत अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षण होगा।आरक्षण व्यवस्था के मुताबिक सबसे पहले अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए वार्ड आरक्षित किए जाएंगे। फिर बचे हुए 67 प्रतिशत वार्डों को अवरोही क्रम में रखकर अनुसूचित जाति के पुरुष वर्ग लिए आरक्षित करने की व्यवस्था की जाएगी। यही व्यवस्था पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए लागू की जाएगी। बचे हुए वार्डों में से 27 प्रतिशत अवरोही क्रम में इस वर्ग के लिए आरक्षित किए जाएंगे। फिर उसमें से 33 प्रतिशत पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षित किए जाएंगे। सबसे आखिर में अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण किया जाएगा। फिर बचे हुए वार्ड अनारक्षित रखे जाएंगे।

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