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हजार-पांच सौ के पुराने नोटों से अब 24 तक जमा होंगे प्रोपर्टी टैक्स

राज्य मुख्यालय। बिहार सरकार की तर्ज पर यूपी सरकार ने भी हजार-पांच सौ के पुराने नोटों से 24 नवम्बर तक प्रोपर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा प्रदान कर दी है। नगर विकास के सचिव एसपी सिंह ने बताया कि पड़ोसी...

हजार-पांच सौ के पुराने नोटों से अब 24 तक जमा होंगे प्रोपर्टी टैक्स
लाइव हिन्दुस्तान टीमMon, 14 Nov 2016 09:55 PM
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राज्य मुख्यालय। बिहार सरकार की तर्ज पर यूपी सरकार ने भी हजार-पांच सौ के पुराने नोटों से 24 नवम्बर तक प्रोपर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा प्रदान कर दी है। नगर विकास के सचिव एसपी सिंह ने बताया कि पड़ोसी राज्य बिहार ने केन्द्र सरकार की विज्ञप्ति के आधार पर पब्लिक यूटिलिटी बिल जमा करने के लिए 24 नवम्बर तक हजार-पांच सौ के पुराने नोटों को स्वीकार करने के लिए नगर निगमों व नगर पालिकाओं को हरी झण्डी दी है। इसके लिए निर्धारित नियमों को तय तिथि तक कुछ संशोधनों के साथ शिथिल किया गया है। संशोधन इस प्रकार से है कि निर्धारित तिथि तक पड़ने वाले रविवार एवं अन्य अवकाश को भी कर दाताओं एवं अन्य राजस्व स्त्रोतों से वसूली कार्य जारी रखा जा सके।

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