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कानपुर के ध्यानार्थ::::कानपुर विवि व सम्बद्ध कालेजों में स्नातक की फीस बढोत्तरी जायज-हाईकोर्ट

कानपुर विश्वविद्यालय व इससे संबद्ध सभी कॉलेजों में स्नातक की परीक्षा फीस बढ़ाये जाने के निर्णय को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उचित करार दिया है । अदालत ने 22 वर्ष बाद 250 रुपये से 685 रुपये बढ़ाई गई फीस ...

कानपुर के ध्यानार्थ::::कानपुर विवि व सम्बद्ध कालेजों में स्नातक की फीस बढोत्तरी जायज-हाईकोर्ट
लाइव हिन्दुस्तान टीमMon, 27 Feb 2017 08:45 PM
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कानपुर विश्वविद्यालय व इससे संबद्ध सभी कॉलेजों में स्नातक की परीक्षा फीस बढ़ाये जाने के निर्णय को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उचित करार दिया है । अदालत ने 22 वर्ष बाद 250 रुपये से 685 रुपये बढ़ाई गई फीस को उचित बताते हुए मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है।

न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही व न्यायमूर्ति संजय हरकौली की खण्डपीठ ने याची मास्टर एजुकेशन डिग्री कॉलेज सहित कई अन्य की ओर से दायर विशेष अपीलों का एक साथ निपटारा करते हुए यह आदेश दिए है। याचिका दायर कर कहा गया था कि छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर तथा इससे सम्बद्ध सभी कॉलजों की परीक्षा फीस 250 रुपये से बढ़ाकर 685 करने का निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया। कहा कि यह निर्णय 22 वर्षों बाद लिया गया था ।

कानपुर विश्वविद्यालय की ओर से आधिवक्ता सवित्र वर्धन सिंह ने अदालत को बताया कि विश्विद्यालय के रखरखाव व आय के स्रोत को देखते हुए यह निर्णय 22 वर्षो बाद लिया गया जिसमें कोई गड़बड़ी या क़ानूनी कमी नहीं है । इस मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पहले निर्णय दिया था कि फीस में बढ़ोतरी किये जाने में कोई कानूनी त्रुटि नही है। अदालत ने विश्वविद्यालय के फीस बढाये जाने के निर्णय को उचित बताया था। हलांकि कोर्ट ने अपने फैसले में विद्यार्थियों को फीस जमा किये जाने की समय बढ़ाए जाने की छूट दी थी।

एकल पीठ के इस आदेश को कई कॉलेजो ने विशेष अपील में चुनौती दी । याची गणों ने फीस बढ़ोत्तरी के आदेश को ख़ारिज करने की मांग करते हुए विशेष अपील दायर की गई थी। अदालत ने कानपुर विश्वविद्यालय की ओर से अधिवक्ता सवित्र वर्धन सिंह के तर्कों को मानते हुए फीस बढाए जाने के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया और विशेष अपील का निपटारा कर दिया। अदालत ने एक मार्च तक फीस जमा करने का समय बढा दिया है ।

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