फोटो गैलरी

Hindi Newsपेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को सातवें वेतन का लाभ देने का जीओ जारी

पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को सातवें वेतन का लाभ देने का जीओ जारी

- न्यूनतम पेंशन नौ हजार रुपये और अधिकतम उच्चतम वेतन के 50 फीसदी प्रतिमाह की धनराशि से अधिक नहीं होगी - पेंशन उपदान, पेंशन के राशिकरण, असशक्तता पेंशन और एकमुश्त अनुग्रह राशि के बारे में भी संशोधन - 80...

पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को सातवें वेतन का लाभ देने का जीओ जारी
लाइव हिन्दुस्तान टीमFri, 23 Dec 2016 09:55 PM
ऐप पर पढ़ें

- न्यूनतम पेंशन नौ हजार रुपये और अधिकतम उच्चतम वेतन के 50 फीसदी प्रतिमाह की धनराशि से अधिक नहीं होगी - पेंशन उपदान, पेंशन के राशिकरण, असशक्तता पेंशन और एकमुश्त अनुग्रह राशि के बारे में भी संशोधन - 80 साल से अधिक उम्र वाले पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन राशि मिलेगी - सौ साल की आयु पूरी करने वाले पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को डबल पेंशन व पारिवारिक पेंशन विशेष संवाददाता - राज्य मुख्यालयप्रदेश सरकार ने पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने के लिए शासनादेश जारी कर दिया है। इस शासनादेश से प्रदेश के लाखों, पेंशनर और पारिवारिक पेंशनरों को लाभ मिलेगा। शासनादेश में पेंशन उपदान, पेंशन की राशिकरण, पारिवारिक पेंशन, असशक्तता पेंशन, एकमुश्त अनुग्रह राशि के प्राविधानों में भी संशोधन किया गया है। वित्त सचिव अजय अग्रवाल ने शुक्रवार की रात को यह आदेश जारी किए हैं। शासनादेश की खास बातें - उत्तर प्रदेश लिब्रलाइज्ड पेंशन रूल्स-1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनीफिट रूल्स-1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना-1965 तथा आठ अगस्त 1986 के शासनादेश के जरिए पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ प्राप्त करने के हकदार व्यक्तियों पर यह शासनादेश लागू होगा। - यह शासनादेश पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को पहली जनवरी 2016 को या उसके बाद रिटायर या दिवंगत होने वाले पर लागू होगा। पहली जनवरी 2016 से पहले रिटायर, दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग से आदेश जारी होंगे। - यह आदेश असशक्तता पेंशन तथा असाधारण पेंशन नियमावली (गैर सरकारी व्यक्तियों की असाधारण पेंशन को छोड़कर) के तहत पेंशन पाने वालों पर लागू होंगे। - यह आदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, शिक्षा विभाग के गैर सरकारी सेवकों, स्थानी निकायोंव सार्वजनिक उपक्रमों के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। - दस साल की सरकारी सेवा पूरी करने के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारी पेंशन के पात्र नहीं, लेकिन उनको सर्विस ग्रेच्युटी दी जाएगी। छठवें वेतन कमेटी की तरह सातवें वेतन कमेटी ने भी बीस साल की अर्हकारी सेवा पूरी करने पर ही पेंशन देना स्वीकार किया है। बीस साल की सेवा पूरी करने पर रिटायर होने वाले कर्मचारियों को 50 फीसदी के बराबर पेंशन स्वीकृत है। यदि अर्हकारी सेवा दस साल से अधिक लेकिन 20 साल से कम है तो पेंशन की राशि आनुपातिक रूप से कम हो जाएगी। परंतु यह राशि किसी भी दशा में नौ हजार रुपये से कम नहीं होगी। - पेंशन की न्यूनतम धनराशि नौ हजार रुपये और अधिकतम राशि राज्य सरकार में उपलब्ध वेतन के 50 फीसदी प्रति माह की धनराशि से अधिक नहीं होगी। - वृद्ध पेंशनरों को 80 साल से अधिक व 85 साल से कम उम्र पर मूल पेंशन-पारिवारिक पेंशन का बीस फीसदी अतिरिक्त मिलेगी। 85 से अधिक लेकिन 90 साल से कम पर तीस फीसदी अतिरिक्त, 90 साल से अधिक लेकिन 95 से कम उम्र पर 40 फीसदी, 95 से अधिक लेकिन 100 साल से कम उम्र पर 50 फीसदी और सौ साल या उससे अधिक उम्र पर मूल पेंशन और पारिवारिक पेंशन का सौ प्रतिशत अतिरिक्त धन मिलेगा। - नई पारिवारिक पेंशन योजना-1965 के तहत पुनरीक्षित वेतन संरचना में पारिवारिक पेंशन एक समान दर मूल वेतन के 30 फीसदी के बराबर इस प्रतिबंध के साथ मंजूर की जाएगी कि पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि नौ हजार रुपये होगी और अधिकतम राज्य सरकार में उच्चतम वेतन का 30 फीसदी होगी। - पुनरीक्षित वेतन संरचना में उच्चीकृत पारिवारिक पेंशन मूल वेतन का 50 फीसदी होगी। जिसकी न्यूनतम धनराशि नौ हजार और अधिकतम उच्चतम वेतन का 50 फीसदी होगी। - मृत्यु ग्रेच्युटी की दर अर्हकारी सेवा एक साल से कम पर मासिक परिलब्धियों का दोगुना, पांच साल से कम पर छह गुना, 11 साल से कम पर 12 गुना, 20 साल से कम पर 20 गुना और 20 साल या उससे अधिक सेवा पर अंतिम आहरित परिलब्धियों के 33 गुने के बराबर या बीस लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। - सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी बीस लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50 फीसदी हो जाने पर उपदान की सीमा 25 फीसदी तक बढ़ जाएगी। - प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को यह सुविधा होगी कि वह पेंशन के एक भाग जिसकी अधिकतम सीमा पेशन का 40 फीसदी से अधिक नहीं होगी, राशिकरण करा सकेगा। - पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को समय-समय पर महंगाई राहत देय होगी। पहली जुलाई 2016 से उनको दो फीसदी महंगाई राहत दी जाएगी। - कर्तव्य निवर्हन के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर 25 लाख मुआवजा दिया जाएगा। आतंकवादियों या असामाजिक तत्वों की हिंसा में मारे जाने पर 25 लाख, सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवादियों और समुद्री लुटेरों के विरुद्ध कार्रवाई में मारे जाने पर 35 लाख, विशिष्ट रूप से चिन्हित ऊंची पहाड़ियों और दुर्गम क्षेत्र व प्राकृतिक आपदा में मारे जाने पर 35 लाख, युद्ध में शत्रु के हमले में मारे जाने पर 45 लाख रुपये एक्सग्रेसिया एकमुश्त मुआवजा दिया जाएगा। - पेंशनरों को सेवानिवृत्तिक लाभों का भुगतान फरवरी 2017 में किया जाएगा। पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को जनवरी 2016 से दिसंबर 2016 तक का एरियर 50 फीसदी का भुगतान 2017-18 में और बाकी 50 फीसदी का भुगतान 2018-19 में अक्तूबर महीने में नगद किया जाएगा। 80 साल से अधिक आयु के पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जाएगा। -

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें