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Hindi Newsसहकारी गन्ना समितियों के दुरूपयोग व अतिक्रमण पर आयुक्त का कड़ा रूख

सहकारी गन्ना समितियों के दुरूपयोग व अतिक्रमण पर आयुक्त का कड़ा रूख

विशेष संवाददाता राज्य मुख्यालय। प्रदेश के गन्ना विकास और चीनी उद्योग आयुक्त विपिन कुमार द्विवेदी ने कहा है कि सहकारी गन्ना समितियों की सम्पत्तियों को अनधिकृत तत्वों के अतिक्रमण और दुरूपयोग से बचाने...

सहकारी गन्ना समितियों के दुरूपयोग व अतिक्रमण पर आयुक्त का कड़ा रूख
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 27 Oct 2016 07:11 PM
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विशेष संवाददाता राज्य मुख्यालय। प्रदेश के गन्ना विकास और चीनी उद्योग आयुक्त विपिन कुमार द्विवेदी ने कहा है कि सहकारी गन्ना समितियों की सम्पत्तियों को अनधिकृत तत्वों के अतिक्रमण और दुरूपयोग से बचाने के लिए तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने बताया कि इस बात के निर्देश दिये गए हैं कि समिति की दुकानों और आवास का किराया जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार अनुबंध करके प्राप्त किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिये हैं कि बकाया किराये की वसूली के लिये एक महीने की नोटिस दी जाए और एक महीने में किराया भुगतान न होने पर किरायेदार के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए।अनधिकृत तत्वों द्वारा किये गए कब्जे व अतिक्रमण को जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन के सहयोग से विधिक कार्रवाई कर हटवाया जाए। गन्ना समितियों के कार्यालयों और खाद गोदामों की चहारदीवारी बनवाई जाए। समिति परिसर के वृक्षों का चिन्हांकन करर पूरा ब्यौरा सम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जाए और सूखे और गिरे हुए वृक्षों की नीलामी करवाई जाए।समिति की सभी निजी सम्पत्तियों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करवाया जाए। समिति की सम्पत्तियों का उपयोग समिति के कारोबार से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये न तो स्वयं किया जाए और न ही किसी अन्य को अनुमति दी जाए।

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