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फ्लैट 5 वर्ष तक नहीं बेच सकेंगे

डीडीए की आवासीय फ्लैट योजना में निवेश के जरिये लाभ लेने वाले लोग इस बार इससे वंचित रहेंगे। क्योंकि आगामी आवासीय फ्लैट योजना के लिए तय किये गए मानक के मुताबिक इस बार सफल आवंटी अगले पांच वर्ष तक फ्लैट...

फ्लैट 5 वर्ष तक नहीं बेच सकेंगे
लाइव हिन्दुस्तान टीमSat, 26 Jul 2014 04:47 PM
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डीडीए की आवासीय फ्लैट योजना में निवेश के जरिये लाभ लेने वाले लोग इस बार इससे वंचित रहेंगे। क्योंकि आगामी आवासीय फ्लैट योजना के लिए तय किये गए मानक के मुताबिक इस बार सफल आवंटी अगले पांच वर्ष तक फ्लैट को नहीं बेच सकेंगे। इतना ही नहीं आवंटियों को फ्लैट दिये जाने के बाद डीडीए अधिकारी उनका औचक निरीक्षण भी करेंगे। यहां तक कि किराएदार से भी विस्तृत पूछताछ होगी। ताकि वास्तविकता का मालूम हो सके। जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर फ्लैट का आवंटन निरस्त भी किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि पंद्रह अगस्त के अवसर पर डीडीए आवासीय फ्लैट योजना लांच करने की तैयारी में जुटा है। स्कीम के ड्रा के लिए भी प्राइवेट कंसलटेंसी एजेंसी की मदद लेने की योजना है। डीडीए वीसी बलविंदर कुमार के अनुसार डीडीए की आवासीय फ्लैट योजना में अधिकांश लोग निवेश के इरादे से भी स्कीम में शामिल होते हैं। फ्लैट निकलने के बाद वे मुनाफे में इसे बेच देते हैं। जबकि जरूरतमंद व्यक्ति स्कीम में भी वंचित रह जाते हैं।

इसे देखते हुए यह मानक तैयार किया जा रहा है कि सफल आवंटी पांच वर्ष तक फ्लैट की बिक्री नहीं कर सकेंगे। स्कीम का लाभ जरूरतमंद व्यक्ति को ही मिल सके इसके लिए आवंटन के बाद डीडीए औचक निरीक्षण भी करेगा, गड़बड़ी मिलने पर आवंटन को निरस्त कर दिया जाएगा और फ्लैट के लिए जमा की गई राशि को भी जब्त किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि 26 हजार से अधिक फ्लैटों की स्कीम में अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले, इसी वजह से यह मानक तय किया गया। एनसीआर में प्रॉपर्टी धारकों को स्कीम में शामिल करने से रोकने के लिए भी पहले विचार किया गया था, किंतु तकनीकी दिक्कतों के चलते नहीं हो सका।

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