नर्सरी के नियम स्कूल तय करें
दिल्ली के निजी स्कूल नर्सरी में दाखिले के लिए दिशानिर्देश खुद तय कर सकेंगे। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को गांगुली कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप दाखिले के लिए निजी स्कूलों को दिशानिर्देश बनाने की छूट दे दी।...
दिल्ली के निजी स्कूल नर्सरी में दाखिले के लिए दिशानिर्देश खुद तय कर सकेंगे। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को गांगुली कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप दाखिले के लिए निजी स्कूलों को दिशानिर्देश बनाने की छूट दे दी। हाईकोर्ट ने यह अहम फैसला गत वर्ष नर्सरी में दाखिले के लिए एलजी द्वारा जारी निर्देश रद्द करते हुए दिया है।
प्रबंधन कोटा रख सकेंगे : इस फैसले के बाद अब निजी स्कूल प्रबंधन कोटा भी रख सकेंगे। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी नर्सरी में दाखिले का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। शिक्षा निदेशालय ने साफ कहा है कि वह अगले एक-दो दिन में इस फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करेंगे।
जस्टिस मनमोहन ने कहा,दाखिले के लिए उपराज्यपाल द्वारा जारी दिशा-निर्देश को न तो प्रक्रियागत लिहाज से उचित हैं और न ही तर्कसंगत हैं। निजी स्कूलों को दाखिले सहित दिन-प्रतिदिन के प्रशासन में अधिकतम स्वायत्तता का पूरा अधिकार है। निजी स्कूलों के संगठन ने पिछले वर्ष दाखिले पर सरकार के निर्देश रद्द करने की अर्जी दी थी। इसी पर यह फैसला हुआ।