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सड़क दुर्घटना में 16 लाख का मुआवजा देने का आदेश

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण [मैक्ट] ने चालक के लापरवाही से कार चलाने की वजह से घायल हुए एक मौसम विज्ञानी को 16 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। इस दुर्घटना में उनकी पत्नी की मत्यु हो गई और उन्हें...

सड़क दुर्घटना में 16 लाख का मुआवजा देने का आदेश
एजेंसीWed, 17 Sep 2014 05:31 PM
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मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण [मैक्ट] ने चालक के लापरवाही से कार चलाने की वजह से घायल हुए एक मौसम विज्ञानी को 16 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। इस दुर्घटना में उनकी पत्नी की मत्यु हो गई और उन्हें गहरी चोटें आई थीं।

अधिकरण ने दुर्घटना को अंजाम देने वाली कार की बीमाकर्ता कंपनी आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी को दक्षिण दिल्ली निवासी अरुण कुमार गुप्ता को 16,33,047 रुपये मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया।

अरुण ने अपनी पत्नी की मौत और खुद को लगी चोटों के संबंध में दो याचिकाएं लगाई थीं। अधिकरण ने उसकी पत्नी इंदु की मौत के लिए 14,60,224 रुपये और उनकी चोटों के लिए 1,72,823 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया।

मामले की सुनवाई करते हुए मैक्ट के पीठासीन अधिकारी रविंदर बेदी ने कहा कि कार के चालक की लापरवाही की वजह से दुर्घटना हुई इसलिए मामला याचिका कर्ता के पक्ष में है। अरुण भारतीय मौसम विभाग में सहायक मौसम विज्ञानी के रूप में काम करते हैं। याचिका के अनुसार 1 मई 2012 को एक शादी से लौटते वक्त उक्त कार ने उनके स्कूटर को पीछे से टक्कर मारी, जिससे इंदु की मौत हो गई और अरुण को गंभीर चोटें आईं।

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