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लोकायुक्त नियुक्ति की मांग पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली। वरिष्ठ संवाददाता। पिछले साल जून से ही रिक्त पड़े लोकायुक्त के पद भरने की मांग पर हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि लोकायुक्त की...

लोकायुक्त नियुक्ति की मांग पर फैसला सुरक्षित
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 18 Sep 2014 12:34 AM
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नई दिल्ली। वरिष्ठ संवाददाता। पिछले साल जून से ही रिक्त पड़े लोकायुक्त के पद भरने की मांग पर हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि लोकायुक्त की नियुक्ति की कोशिश की जा रही है। हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब मांगा था। लोकायुक्त नियुक्ति की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। चीफ जस्टिस जी. रोहिणी और जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ की पीठ ने कहा कि यदि राजधानी में लोकयुक्त होता तो यह याचिका उनके पास नहीं आती।

पीठ ने ओखला के विधायक आसिफ मोहम्मद खान के खिलाफ दाखिल याचिका पर यह टिप्पणी की गई। इससे पहले केंद्र सरकार अतिरिक्त महाधिवक्ता संजय जैन ने कहा कि लोकपाल (लोकायुक्त) की नियुक्ति की कोशिश की जा रही है। याचिका में विधायक खान पर अपने इलाके में लोगों को आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराने के बजाय सार्वजनिक धनराशि का इस्तेमाल कब्रगाह के सौंदर्यीकरण के लिए करने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता कामरान सिद्दिकी ने पीठ से खान को सार्वजनिक धनराशि के दुरुपयोग करने पर रोक लगाने की मांग की है।

इस याचिका में लोकायुक्त रहे जस्टिस मनमोहन सरीन के कार्यकाल को ही बढ़ाने का अनुरोध किया है क्योंकि संबंधित मामलों में उन्होंने ही जांच शुरू की थी और जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ तो जांच अंतिम चरण में पहुंच चुका था। याचिका में कहा गया है कि खान विधायकों को मिलने वाली स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का इस्तेमाल बाटला हाउस इलाका स्थित कब्रगाह के सौंदर्यीकरण में कर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि कब्रगाह की चारदीवारी को तोड़कर नया बनाने के लिए 2.8 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं जबकि चारदीवारी अच्छी हालत में है।

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