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चुनाव गतिविधियों में बाल श्रम प्रतिबंधित: विद्यार्थी

गुड़गांव। जिला निर्वाचन अधिकारी शेखर विद्याथी ने कहा है कि 15 अक्तूबर को होने वाले मतदान के मद्देनजर राजनीतिक दल एवं प्रत्याशी चुनाव गतिविधियों में बाल श्रम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हरियाणा के...

चुनाव गतिविधियों में बाल श्रम प्रतिबंधित: विद्यार्थी
लाइव हिन्दुस्तान टीमWed, 01 Oct 2014 10:40 PM
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गुड़गांव। जिला निर्वाचन अधिकारी शेखर विद्याथी ने कहा है कि 15 अक्तूबर को होने वाले मतदान के मद्देनजर राजनीतिक दल एवं प्रत्याशी चुनाव गतिविधियों में बाल श्रम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिले भारत के निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशानुसार चुनावी गतिविधियों से संबंधी कार्यों में बाल श्रमिकों को रखने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है।

बाल श्रम, (निषेध एवं विनियम) अधिनियम 1986 के तहत 14 वर्ष की आयु से कम बच्चों को विशेष व्यवसाय जैसे कि वस्तुओं की ढुलाई जो बाल मजदूरों के लिए असुरक्षित और खतरनाक है आदि कार्यों में लगाने पर निषेध है। उन्होंने कहा कि अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार बाल श्रमिकों को रोजगार पर लगाने पर जुर्माने का भी प्रावधान है।

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