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मनरेगा में अब हो सकेगा मशीन का भी इस्तेमाल

गोण्डा। संजय तिवारी। मनरेगा में मशीनों के प्रयोग पर केन्द्र ने शर्तों के साथ छूट दी है। फैसला लेने के लिए राज्य सरकारों को अधिकृत कर दिया है। अभी तक मनरेगा के कार्यों में मशीनों के प्रयोग पर पूर्ण...

मनरेगा में अब हो सकेगा मशीन का भी इस्तेमाल
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 02 Sep 2014 01:13 AM
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गोण्डा। संजय तिवारी। मनरेगा में मशीनों के प्रयोग पर केन्द्र ने शर्तों के साथ छूट दी है। फैसला लेने के लिए राज्य सरकारों को अधिकृत कर दिया है। अभी तक मनरेगा के कार्यों में मशीनों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है। 25 अगस्त को केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव आर सुब्रहाम्णयम ओर से जारी निर्देशों में मशीनों के प्रयोग के बारे में जानकारी भेजी गई है।

मशीनों का प्रयोग सिर्फ गंभीर कार्यों में ही हो सकेगा। शर्त होगी की जाबकार्ड धारक मजदूरों के कार्यों में कोई कमी न आए और मशीन के प्रयोग की जानकारी अभिलेखों में दर्ज की जाए। केन्द्र ने सीधे कोई आदेश जारी करने से हाथ खड़े कर दिए, निर्देश में कहा है कि राज्य सरकारें स्थानीय जरूरतों के मुताबिक मशीनों के प्रयोग का निर्णय ले सकतीं है। मनरेगा के श्रम एवं रोजगार उपायुक्त मृणाल सिंह ने बताया कि राज्य से आदेश जारी होने के बाद ही कार्यों में मशीनों को प्रयोग हो सकेगा।

मनरेगा के कार्यों में तेजी लाने के लिए हाल में केन्द्र सरकार ने कई बदलाव किए है। बीते जुलाई माह में श्रम एवं सामग्री के अनुपात परियोजनावार तय करने के नियमों में बदलाव किया। 60 फीसदी कृषि कार्यों को शामिल करने के साथ सामूहिक विकास की योजनाओं को शामिल करने पर जोर दिया। कार्ययोजना बनाने के लिए अगस्त माह में ब्लाक प्लानिंग टीम बनाने का फैसला लिया। अब कार्यों के समय से पूर्ण कराने और बड़े कार्यों को भी मनरेगा से कराने के लिए मशीनों के प्रयोग करने के प्रतिबंध में छूट दी है।

लेकिन लागू करने का निर्णय राज्य सरकारों को लेना होगा। निर्देशों में कहा गया है कि मशीनों का प्रयोग सिर्फ ऐसे कार्यों में ही हो जहां बहुत ही जरूरी हो। केन्द्र के इस निर्देश से सूबे में बड़े बदलाव की संभावनाएं बढ़ गई हैं। जिलों में भी केन्द्र के पत्र पर मंथन शुरू हो गया। अधिकारियों का कहना है कि कई आवश्यक कार्य हैं जिनमें मशीनों का प्रयोग बेहद जरूरी है। बदलाव से योजना में तेजी आएगी। बाक्स कार्य और मशीनों के प्रयोग के महत्वपूर्ण निर्देश केन्द्र ने मशीनों के प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रयोग पर प्राथमिकता दी है। साथ ही मशीनों का प्रकार भी तय किया है। भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने वाले कार्य तथा कुओं को गहरा करने के लिए पम्पसेट, टै्रक्टर, कम्पे्रशर हैमर, मलबा खींचने वाली मशीन का प्रयोग कर सकेंगे। सम्पर्क मार्ग में सड़क पटाई पर मिट्टी का दबाने के लिए पावर रोलर, पानी छिड़काव की मशीन का प्रयोग कर सकेंगे। सीमेन्ट व कंक्रीट मिश्रण के लिए मैकेनिकल मिक्सर के प्रयोग के साथ ही साथ स्थानीय जरूरते तय करने के निर्देश दिए हैं।

भवन निर्माण के कार्यों में मशीनों का प्रयोग भी मिश्रण आरसीसी स्लैब बनाने के लिए कर सकेंगे। मशीनों का प्रयोग सरकारी दर पर होगा।

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