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सरकार को मिला पेट्रोल-डीजल पर सेस लगाने का अधिकार

विशेष संवाददाता। राज्य मुख्यालय। प्रदेश सरकार को डीजल व पेट्रोल पर पांच रुपए उपकर (सेस) लगाने का अधिकार मिल गया है। अब सरकार इसका जब चाहे इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा उप्र अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के...

सरकार को मिला पेट्रोल-डीजल पर सेस लगाने का अधिकार
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 29 Jul 2014 10:50 PM
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विशेष संवाददाता। राज्य मुख्यालय। प्रदेश सरकार को डीजल व पेट्रोल पर पांच रुपए उपकर (सेस) लगाने का अधिकार मिल गया है। अब सरकार इसका जब चाहे इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा उप्र अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के गठन का भी रास्ता साफ हो गया। राज्यपाल राम नाईक ने सोमवार को उप्र मूल्य संवर्धित कर संशोधन ( द्वितीय) अध्यादेश तथा उप्र अधीनस्थ चयन सेवा आयोग संशोधन द्वितीय अध्यादेश को मंजूरी दे दी। अब वैट अधिनियम में संशोधन हो जाने के बाद सरकार वैट में अधिसूचित अन्य वस्तुओं पर भी कभी भी सेस लगा सकती है।

अब यह भी प्रावधान हो गया है कि पचास लाख तक सालाना कारोबार करने वाले व्यापारियों से दस प्रतिशत टैक्स लिया जाएगा। किसी अनियमितता पाए जाने पर कोई भी कार्रवाई से पहले व्यापारी का पक्ष जरूर सुना जाएगा। विदित हो कि यह वैट अधिनियम में बदलाव संबंधी विधेयक विधानपरिषद से पास नहीं हो सका था। इसके बाद सरकार ने संशोधित मसौदे को कैबिनेट से पास करा राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा। इस पर राजभवन ने सोमवार को मुहर लगा दी।

उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के गठन का रास्ता साफ राज्यपाल की मंजूर के बाद उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का रास्ता भी साफ हो गया है। अब यहां अध्यक्ष व आठ सदस्यों की नियुक्ति जल्द होगी। अध्यादेश में प्रावधान है कि आयोग समूह ग व घ के पदों पर भर्ती कराएगा। ऐस करीब पांच लाख पद खाली हैं।

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