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प्रदूषण की एनओसी के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन

फरीदाबाद। कार्यालय संवाददाता। नई औद्योगिक इकाईयों को प्रदूषण नियंत्रण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथ ही इसके लिए जमानत राशि भी बैंक में जमा करानी होगी। ...

प्रदूषण की एनओसी के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 22 Apr 2014 11:46 PM
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फरीदाबाद। कार्यालय संवाददाता। नई औद्योगिक इकाईयों को प्रदूषण नियंत्रण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथ ही इसके लिए जमानत राशि भी बैंक में जमा करानी होगी। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमांे के तहत विभिन्न श्रेणियांे के उद्योग स्थापित करने की अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया अधिसूचित की है। अधिसूचन के अनुसार उद्योग स्थापित करने के लिए निर्धारित फार्म में पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन करना होगा। निर्धारित शुल्क बैंक ड्राफ्ट के साथ जमा करवाना होगा।

रेड श्रेणी उद्योगों के लिए अधिकतम दो वर्ष तथा आरेंज श्रेणी के उद्योगांे के लिए तीन वर्ष के लिए अनुमति दी जाएगी। सौ करोड़ रुपये से अधिक कारोबारी कंपनियों को प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए स्वयं निरीक्षण शपथ पत्र के साथ दस लाख रुपये जमा करने होंगे। इसके बाद जांच में प्रदूषण फैलाने की दोषी पाई जाने वाली इकाई जमा कराई गई जमानत राशि जब्त कर लेंगे। साथ ही अगली प्रक्रिया पूरी होने तक कंपनी को उसी दिन समय सील कर दिया जाएगा।

जिला प्रदूषण नियंत्रण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि अब नई औद्योगिक इकाईयों को एनओसी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। एनओसी के लिए जमानत राशि पर एक नजरऔद्योगिक इकाई रेड जोन आरेंज जोनएक करोड़ तक 0.50 लाख 0.25 लाखएक से पांच करोड़ तक 1.50 लाख 0.75 लाखपांच से दस करोड़ तक 2.50 लाख 1.50 लाखदस से पचास करोड़ तक 5.00 लाख 2.50 लाखपचास से 100 करोड़ तक 7.50 लाख 3.75 लाख100 करोड़ से अधिक 10.00 लाख 5.00 लाख।

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