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अवैध तरीके से दौड़ रही है बैटरी रिक्शा

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। बिना नंबर और रूट के सड़कों पर दौड़ रह अवैध बैटरी रिक्शा पर शिंकजा सकेगा। इन पर दिल्ली में दौड़ रहे अन्य वाहनों की तरह वाहन अधिनियम लागू हो सकते हैं। इस पर दिल्ली सरकार में...

अवैध तरीके से दौड़ रही है बैटरी रिक्शा
लाइव हिन्दुस्तान टीमWed, 16 Apr 2014 12:03 AM
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नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। बिना नंबर और रूट के सड़कों पर दौड़ रह अवैध बैटरी रिक्शा पर शिंकजा सकेगा। इन पर दिल्ली में दौड़ रहे अन्य वाहनों की तरह वाहन अधिनियम लागू हो सकते हैं। इस पर दिल्ली सरकार में सहमति बन गई है। इस लिए अब इन अवैध माना जा रहा है और जल्द ही इन पर शिकंजा कसना शुरू होगा। जांच में इनकी क्षमता के आधार पर यह सहमति तैयार हुई है।

सूत्रों ने बताया कि इन रिक्शाओं के मामले में लेकर मंगलवार को परवहिन विभाग की एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। जहां पर इस मसले पर विस्तार से चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि ये वाहन केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम और वाहन अधिनियम के तहत आते हैं।

इसके लिए उप धारा 2 के 28 में स्पष्ट प्रावधान है जिसमें कहा गया है कि जो भी वाहन मैकेनिकल है वह अधिनियम के तहत आएगा। ज्ञात हो कि यह मामला अदालत में भी विचाराधीन है जहां पर इनके लिए नियम तैयार करने के दिशा निर्देश सुनाए हैं।

इन आदेशों को ध्यान में रखकर ही परवहिन विभाग आगे की नीति पर काम कर रहा है। बताया जा रहा है कि जो भी अधिनियम प्रयोग किए जाते हैं वे सीधे केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। इसके लिए इन नियमों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता होती। किसी मॉडल को सड़क पर उतारने से पूर्व भी उसकी मंजूरी की आवश्यकता होती है। इसके लिए 6 कंपनियां भी चुनी गई है। जो सुरक्षा मानकों की जांच सार्वजनिक वाहनों को अनुमति प्रदान करती है।

सूत्र बताते हैं कि सामान्यतौर पर यदि कोई बटरी रिक्शा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और 250 वॉट से अधिक बैटरी का प्रयोग करता है तो उसे अधिनियम के तहत माना जाता है। विभाग द्वारा कराई गई जांच में पाया गया है कि इनमें 1000 से 2000 वॉट तक की क्षमता का प्रयोग किया जा रहा है।

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