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पतवाड़ी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
First Published:08-01-13 11:19 PM
ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गांव पतवाड़ी से जुड़े् इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। उच्चतम न्यायालय ने यथास्थिति बनाए रखने की बात कहते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किए हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पतवाड़ी गांव में भूमि अधिग्रहण से जुड़े् विवाद पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 21 अक्टूबर, 2011 को फैसला सुनाया था, जिसमें किसानों को 64 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा और 10 प्रतिषत विकसित भूमि देने का आदेष ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को दिया था।
इस फैसले को चुनौती देते हुए पतवाड़ी गांव के 14 किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी, जिस पर सोमवार को जस्टिस आरएम लोढा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यथा स्थिति का आदेश दिया है। न्यायालय ने प्रदेश सरकार और प्राधिकरण को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किए हैं। इस प्रकरण पर प्राधिकरण और दूसरे किसानों ने भी याचिकाएं दायर कर रखी हैं। न्यायालय ने सभी मामलों को एक साथ सुनने की बात कही है।
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