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अधितम आयु पर सरकार ने लिया यू टर्न
First Published:27-12-12 11:35 PM
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नई दिल्ली विवेक तिवारी

दिल्ली सरकार ने नर्सरी दाखिले में अधिकतम आयु सीमा तय करने के मामले में यू टर्न ले लिया है। गुरुवार को दिल्ली स्कूल एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड की बैठक में सरकार की ओर नर्सरी दाखिले के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं करने का फैसला लिया गया है। शिक्षा मंत्री किरण वालिया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में स्पष्ट कर दिया गया है कि कि दाखिले की प्रक्रिया में बच्चों की पूर्व निर्धारित मानकों के अनुरूप ही न्यूनतम आयु सीमा मान्य होगी।

गौरतलब है कि सरकार ने 19 दिसम्बर को नर्सरी दाखिले की अधिकतम आयु सीमा चार वर्ष निर्धारित की थी। सूत्रों के अनुसार बैठक में उपराज्यापाल के उक्त आदेश का हवाला दिए जाने पर सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया। 2007 में उप राज्यपाल की ओर से जारी किए गए आदेशों के तहत नर्सरी दाखिले की अधिकतम आयु सीमा तय नहीं की जा सकती। निर्देशों में उम्र संबंधी प्रावधान में स्पष्ट रूप से न्यूनतम आयु का जिक्र है लेकिन अधिकतम आयु तय नहीं किए जाने का प्रावधान है।

शिक्षा मामलों के वकील खगेश झा के अनुसार 2007 के नोटिफिकेशन में स्पष्ट तौर पर कहा गया है नर्सरी दाखिले के लिए अधिकतम आयु तय नहीं की जा सकती। कुछ स्कूल दाखिले के लिए दिए गए विज्ञापनों में अधिकतम आयु का उल्लेख कर रहे हैं यह एलजी की ओर से जारी किए गए दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। सरकार ने इस मुद्दे को स्पष्ट न कर एक भ्रम पैदा किया है जिससे स्कूलों को लाभ मिल सके। बैठक में हुए निर्णय के अनुसार नर्सरी दाखिले के लिए न्यूनतम उम्र पिछले वर्ष के अनुरूप ही रहेगी।

सत्र 2013-14 में नर्सरी दाखिले के लिए न्यूनतम आयु की सीमा तीन वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि केजी या प्री प्राइमरी कक्षा के लिए न्यूनतम सीमा चार वर्ष तय की गई है। कक्षा एक में दाखिले के लिए न्यूनतम सीमा पांच वर्ष रहेगी।

 
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