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सामूहिक दुष्कर्म मामले में छात्र को नहीं मिली जमानत
नयी दिल्ली, एजेंसी
First Published:21-12-12 06:44 PM
दिल्ली की एक अदालत ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में कानून के एक छात्र को जमानत देने से इंकार कर दिया है जिसे एक नाबालिग लड़की को दो महीने से ज्यादा समय तक बंधक बनाकर सामूहिक बलात्कार के आरोप में चार अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था।
जिला न्यायाधीश आर के गाबा ने पुलकित चौधरी की जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा कि मामले में जांच शुरूआती चरण में है तथा आरोपी जमानत पर रिहा किए जाने का हकदार नहीं है। अदालत ने कहा, इस चरण में आवेदन को स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे खारिज किया जाता है। पुलिस ने अदालत से कहा कि वह मामले की गहन जांच कर रही है और इस संबंध में और गिरफ्तारी होने की उम्मीद है।
पुलिस ने चार दिसंबर को पांच युवकों को गिरफ्तार किया था। इनमें तीन कानून के छात्र हैं। 16 वर्षीय पीडि़त की मां ने 15 सितंबर को दक्षिण दिल्ली के डिफेंस कालोनी थाने में शिकायत दर्ज करायी थी। गिरफ्तार सभी पांच आरोपी इस समय तिहाड़ जेल में हैं।
जिला न्यायाधीश आर के गाबा ने पुलकित चौधरी की जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा कि मामले में जांच शुरूआती चरण में है तथा आरोपी जमानत पर रिहा किए जाने का हकदार नहीं है। अदालत ने कहा, इस चरण में आवेदन को स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे खारिज किया जाता है। पुलिस ने अदालत से कहा कि वह मामले की गहन जांच कर रही है और इस संबंध में और गिरफ्तारी होने की उम्मीद है।
पुलिस ने चार दिसंबर को पांच युवकों को गिरफ्तार किया था। इनमें तीन कानून के छात्र हैं। 16 वर्षीय पीडि़त की मां ने 15 सितंबर को दक्षिण दिल्ली के डिफेंस कालोनी थाने में शिकायत दर्ज करायी थी। गिरफ्तार सभी पांच आरोपी इस समय तिहाड़ जेल में हैं।
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