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काल सेंटर कर्मचारी को मुआवजा देने का आदेश
नई दिल्ली, एजेंसी
First Published:20-12-12 03:15 PM
दिल्ली में ब्लूलाइन बस के हादसे में घायल हुए एक काल सेंटर कर्मचारी को एक स्थानीय न्यायाधिकरण की ओर से 3.7 लाख रुपये का मुआवजे का आदेश दिया गया है।
मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण (एमएसीटी) के पीठासीन अधिकारी दिनेश भट्ट ने ओरिएंटल इंस्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आदेश दिया कि वह पीडित को मुआवजा दे। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनी को 3,70,026 रुपये का मुआवजा देना हागा। मुआवजे की राशि फैसले की तिथि से एक महीने के भीतर अदा करनी होगी।
उत्तरी दिल्ली के निवासी सुमित दुआ ने न्यायाधीकरण के सामने शिकायत की थी। उन्होंने दावा किया था कि उनकी मोटरसाइकिल को इसी साल तीन मार्च को सराय रोहिला इलाके में बस ने टक्कर मार दी थी। दुआ के अनुसार उनके हाथ की हड्डी कई जगह से टूट गई और सिर एवं कान में भी चोट आई थी।
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