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साइकिल सवार को कुचलने वाले ट्रक चालक को सजा
नई दिल्ली, एजेंसी
First Published:11-12-12 05:21 PM
दिल्ली की एक अदालत ने उस ट्रक चालक को एक वर्ष की सजा सुनायी है जिसने वर्ष 2003 में लापरवाही से वाहन चलाते हुए साइकिल सवार को कुचल दिया था।
मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट संदीप गर्ग ने पंजाब निवासी मल्कियत सिंह को परिवीक्षा पर रिहा करने से इनकार करते हुए उस पर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें प्राकृतिक परिस्थितियों में होने वाली मौतों को पार कर गई हैं।
अदालत ने कहा कि दोषी के अपराध की प्रकृति बहुत गंभीर हैं क्योंकि वह ड़पर ट्रक बहुत लापरवाही से चला रहा था, अदालत का मानना है कि दोषी परिवीक्षा का लाभ का हकदार नहीं है। गत कुछ सालों में गंभीर दुर्घटनाओं की घटनाओं में बहुत वृद्धि हुई है। वास्तव में सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतें प्राकतिक परिस्थितियों में होने वाली मौतों से अधिक है।
पुलिस के अनुसार सिंह ने 25जुलाई, 2003 में महरौली के निकट लापरवाही से ट्रक चलाते हुए साइकिल चालक पंचम को कुचल दिया था जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गयी थी।
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