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नोएडा भूखंड आवंटन मामला
First Published:11-12-12 12:53 AM
गाजियाबाद। वरिष्ठ संवाददाता। हाइकोर्ट ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजीव कुमार को सीबीआई कोर्ट द्वारा नोएडा भूखंड आवंटन घोटाले में सुनाई गई सजा के आदेश को स्थगति कर दिया है। हाइकोर्ट में अपील के दौरान अर्थदंड की वसूली भी स्थगति रहेगी। सीबीआई कोर्ट ने 20 नवंबर को पूर्व मुख्य सचवि नीरा यादव तथा प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजीव कुमार को नोएडा में 1994 में हुए भूखंड आवंटन घोटाले के मामले में दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी।
आदेश को चुनौती देते हुए दोनों आरोपियों ने हाइकोर्ट में अपील की। हाइकोर्ट ने इस मामले में नीरा यादव की जमानत स्वीकार की वहीं राजीव कुमार के सजा आदेश को स्थगति कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यदि दोष सिद्धि के आदेश का क्रि यान्वयन स्थगति नहीं किया गया तो अपीलार्थी की सेवा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
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