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मोबाइल चोरी के दोषी तीन को कारावास
नई दिल्ली, एजेंसी
First Published:06-12-12 04:07 PM
दिल्ली की एक अदालत ने तीन लोगों को 31 दिसंबर तक कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने यह सजा तब सुनाई जब उन्होंने इस साल 30 जुलाई को अदालत के सामने मोबाइल चोरी करने का गुनाह कबूला।
तीनों आरोपियों द्वारा गुनाह कबूल करने के बाद मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट संदीप गर्ग ने उन्हें चोरी का दोषी ठहराया और उन्हें सजा सुनाने में यह कहते हुए नरमी बरती कि फोन चोरी करने को लेकर गिरफ्तार किए जाने के बाद कुछ समय वे जेल में बिता चुके हैं। चोरी के मामले में दोषी ठहराए जाने पर तीन साल के कारावास का प्रावधान है।
दक्षिण दिल्ली निवासियों प्रदीप, चरण सिंह और विष्णु ने शिकायतकर्ता जयदेव सिंह की मोबाइल चोरी करने की बात स्वीकार करने के बाद नरमी बरतने की मांग की थी।
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