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अरुणा चडढा की जमानत याचिका पर पुलिस को निर्देश
नई दिल्ली, एजेंसी
First Published:30-11-12 05:18 PM
Last Updated:30-11-12 05:18 PM
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एयर होस्टेस गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले की आरोपी अरुणा चडढा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस को तीन दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का शुक्रवार को निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने दिल्ली पुलिस को नोटिस करके तीन दिसंबर को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा की कंपनी की कर्मचारी अरुणा ने कल उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करके कहा था कि उसे अपनी पुत्री और बुजुर्ग माता-पिता की देखरेख करनी होती है अत. उसकी जमानत मंजूर की जाए। उसने जमानत नामंजूर करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती भी दी है।
उसने न्यायालय से कहा कि पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है और इस मामले की सभी जांच पूरी की जा चुकी है इसलिए उसकी जमानत मंजूर की जानी चाहिए। गीतिका ने पांच अगस्त को उत्तर पश्चिम दिल्ली के अशोक विहार स्थित अपने आवास पर आत्महत्या कर ली। उसने अपने सूसाइड नोट में कहा था कि कांडा और अरुणा उसे प्रताडित करते हैं जिसके कारण उसे आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने दिल्ली पुलिस को नोटिस करके तीन दिसंबर को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा की कंपनी की कर्मचारी अरुणा ने कल उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करके कहा था कि उसे अपनी पुत्री और बुजुर्ग माता-पिता की देखरेख करनी होती है अत. उसकी जमानत मंजूर की जाए। उसने जमानत नामंजूर करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती भी दी है।
उसने न्यायालय से कहा कि पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है और इस मामले की सभी जांच पूरी की जा चुकी है इसलिए उसकी जमानत मंजूर की जानी चाहिए। गीतिका ने पांच अगस्त को उत्तर पश्चिम दिल्ली के अशोक विहार स्थित अपने आवास पर आत्महत्या कर ली। उसने अपने सूसाइड नोट में कहा था कि कांडा और अरुणा उसे प्रताडित करते हैं जिसके कारण उसे आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
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