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अपहरण, बलात्कार करने के तीन आरोपी बरी
नई दिल्ली, एजेंसी
First Published:17-09-12 04:29 PM
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दिल्ली की एक अदालत ने एक अल्प वयस्क लड़की का अपहरण करने के बाद उससे बलात्कार करने के आरोपी तीन लोगों को बरी कर दिया क्योंकि लड़की ने इस घटना से इंकार कर दिया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार ने पश्चिमी दिल्ली निवासी लोकेश, अरूण और कुलदीप को दंडात्मक आरोपों से बरी कर दिया क्योंकि न तो लड़की और न ही चिकित्सा रिपोर्ट से बलात्कार की पुष्टि हुई।

अभियोजन के अनुसार आरोपियों ने 11 नवंबर 2011 को लड़की का उस समय अपहरण कर लिया जब वह स्कूल से अपने घर लौट रही थी। लड़की की शिकायत के अनुसार आरोपी उसे एक सुनसान जगह पर ले गये और बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया।

उसने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसके माता-पिता को मारने की धमकी दी और उससे इस घटना के बारे में चुप रहने को कहा। मुकदमे के दौरान लड़की ने अपनी शिकायत और पुलिस के सामने दिये गये बयान के विरूद्ध गवाही दी। उसने इस बात से इंकार किया कि उसके साथ बलात्कार किया गया था।

 
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