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मतीन ने दिया कोर्ट में प्रार्थना पत्र
First Published:16-08-12 11:42 PM
गाजियाबाद। मोदीनगर में रोडवेज बस में 1996 को हुए बम विस्फोट मामले के आरोपी अब्दुल मतीन ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा है कि उसके बारे में गलत प्रचार किया जाता है कि वह किसी आतंकी घटना में बीकानेर जेल में बंद था। मतीन ने प्रार्थना पत्र में कहा कि वह सिर्फ विदेशी अधिनियम में जेल में बंद था इसलिए उसकी पत्रावली मंगवाई जाए। कोर्ट ने जेल अधीक्षक को पत्र लिखकर रिकार्ड तलब किया है। दूसरी ओर, बम विस्फोट मामले में गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी।
अभियुक्त अब्दुल मतीन के न्याय मित्र अधविक्ता अवध कुमार त्यागी के मुताबिक कोर्ट में सीबीसीआईडी के इंस्पेक्टर जर्नादन अरोड़ा की गवाही होनी थी, लेकिन उनके हरिद्वार चले जाने की वजह से गवाही नहीं हो सकी। मामले में सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तारीख लगी है। बम धमाका मामले में नही हुई सुनवाईगाजियाबाद। मोदीनगर में रोडवेज बस में 1996 को हुए बम विस्फोट मामले में गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अभियुक्त अब्दुल मतीन के न्याय मित्र अधविक्ता अवध कुमार त्यागी के मुताबिक कोर्ट में सीबीसीआईडी के इंस्पेक्टर जर्नादन अरोड़ा की गवाही होनी थी, लेकिन उनके हरिद्वार चले जाने की वजह से गवाही नहीं हो सकी।
मामले में सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तारीख लगी है।
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