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अवैध बोरवेल कराने के आरोप में मामला दर्ज
गुड़गांव। कार्यालय संवाददाता
First Published:01-07-12 10:12 PM
बिलासपुर थाना क्षेत्र में एक ही दिन में तीन अवैध बोरवेल कराने का मामला सामने आया है। गांव जिनोकरी के सरपंच पर भी अवैध बोरवेल कराने का आरोप है। वहीं सरपंच का कहना है कि स्वीकृति ली गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शरु कर दी है।
20 जून को मानेसर क्षेत्र के गांव कासन की ढ़ानी में खुले बोरवेल में गिरने से चार वर्षीय बच्ची माही की मौत हो गई थी। माही की मौत के बाद ही जिलाधिकारी पी.सी. मीणा ने सख्ती दिखाते हुए धारा 144 लागू करके आदेश दिया था। शहर में इनकी जांच करके और अवैध बोरवेल सील किए जाए जोन के साथ खुले बोरवेल को बंद कराने के आदेश दिए थे। मानेसर से सटे ही बिलासपुर क्षेत्र के गांव जिनोकरी में एक साथ तीन बोरवेल होने की सूचना बिलासपुर पुलिस को मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंची तो बोरवेल करने वाले पलंबर व मिस्त्री मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बोरवेल को सील करके बोरवेल कराने वाले विजय पुत्र रामेश्वर, भीम सिंह पुत्र हरिचंद व सतवेंद्र पुत्र नवल सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोप है कि गांव के सरपंच ने भी बोरवेल कराया गया लेकिन पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। वहीं सुरेंद्र सिंह का कहना था कि प्रशासनिक स्वीकृति से गांव के लोगों को पानी सप्लाई के लिए ग्राम पंचायत की तरफ से बोरवेल किया जा रहा था। मामले में जांच कर रहे एएसआई लोकपाल का कहना था कि जांच में अवैध बोरवेल कराने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनकी तलाश की जा रही है।
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