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हत्या आरोपी सबूतों के अभाव में बरी
नयी दिल्ली, एजेंसी
First Published:28-06-12 06:21 PM
कारोबार में अपने साझेदार को कथित तौर पर शराब में जहर देकर उसकी हत्या करने के मामले में मुकदमे का सामना कर रहे दो लोगों को दिल्ली की एक अदालत ने इस आधार पर बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष की कहानी में कई खामियां हैं।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) कामिनी लाउ ने दोनों को बरी करते हुए कहा कि पुलिस की कहानी में कई खामियां हैं और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मतक की शराब में जहर मिलाने की बात से इनकार नहीं किया जा सकता। एएसजे ने कहा, कई सवाल हैं, जिनके जवाब जरूरी हैं। लेकिन पुलिस इस मामले में कोई संतोषजनक व्याख्या नहीं कर पाई। यही वजह अदालत को इस नतीजे पर पहुंचने के लिए बाध्य करती है कि अभियोजन पक्ष की कहानी में कई खामियां हैं और अन्य बयान भी समान तौर पर संभावित हैं।
अभियोजन पक्ष के अनुसार उत्तर पश्चिम दिल्ली निवासी सुनील और संदीप ने प्रोपर्टी की सौदेबाजी के अपने कारोबार में साक्षेदार सुल्तान कंवर की 16 जून, 2005 की रात को अपने दफ्तर में शराब में जहर मिलाकर हत्या कर दी थी। अदालत ने दोनों को बरी कर दिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) कामिनी लाउ ने दोनों को बरी करते हुए कहा कि पुलिस की कहानी में कई खामियां हैं और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मतक की शराब में जहर मिलाने की बात से इनकार नहीं किया जा सकता। एएसजे ने कहा, कई सवाल हैं, जिनके जवाब जरूरी हैं। लेकिन पुलिस इस मामले में कोई संतोषजनक व्याख्या नहीं कर पाई। यही वजह अदालत को इस नतीजे पर पहुंचने के लिए बाध्य करती है कि अभियोजन पक्ष की कहानी में कई खामियां हैं और अन्य बयान भी समान तौर पर संभावित हैं।
अभियोजन पक्ष के अनुसार उत्तर पश्चिम दिल्ली निवासी सुनील और संदीप ने प्रोपर्टी की सौदेबाजी के अपने कारोबार में साक्षेदार सुल्तान कंवर की 16 जून, 2005 की रात को अपने दफ्तर में शराब में जहर मिलाकर हत्या कर दी थी। अदालत ने दोनों को बरी कर दिया।
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