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काट लिया पत्नी का कान लेकिन अदालत ने किया बरी
नयी दिल्ली, एजेंसी
First Published:28-06-12 05:23 PM
अपनी पत्नी का कान काटने के आरोप में अदालत की सुनवाई का सामना कर रहे एक व्यक्ति को दिल्ली की एक अदालत ने बरी कर दिया है। महिला ने अपने पति के खिलाफ सारे आरोप वापस ले लिए और उसकी पहचान दोषी के तौर पर करने से इंकार कर दिया।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सुनील कुमार ने पश्चिमोत्तर दिल्ली के निवासी सुरेश को संदेह का लाभ दिया और कहा कि उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाली उसकी पत्नी पूजा ने उसकी पहचान अपराध करने वाले के तौर पर करने से इंकार कर दिया है। अदालत ने कहा, मामले में, कथित तौर पर एक ही प्रत्यक्षदर्शी है और वह शिकायतकर्ता घायल है। हालांकि उसने अपना बयान बदल दिया है और आरोपी की अपराधी के तौर पर पहचान करने से इंकार कर दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घरेलू झगड़े के दौरान सुरेश ने अपनी पत्नी का कान काट दिया था। झगड़े में उसका एक नाबालिग संबंधी भी शामिल था। जिरह के दौरान पूजा ने अदालत को कहा कि 21 अक्टूबर 2010 को घटना के वक्त बिजली नहीं थी और बिल्कुल अंधेरा था जस कारण वह जान नहीं पाई कि किसने उसका कान काटा।
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