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जामा मस्जिद के शाही इमाम को नोटिस
नई दिल्ली, एजेंसी
First Published:01-06-12 08:02 PM
दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक जामा मस्जिद के निकट कथित रूप से भूमि पर कब्जा करने के मामले में मस्जिद के शाही इमाम सैय्यद अहमद बुखारी, केन्द्र सरकार और भारतीय पुरातत्व विभाग (एएसआई) को नोटिस जारी किए हैं।
न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने गुरुवार को सुहेल अहमद खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए शाही इमाम के अलावा उनके तीन भाइयों को 12 जुलाई तक जवाब देने को कहा गया। इनके अलावा दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और दिल्ली पुलिस आयुक्त को भी नोटिस जारी किए गए हैं।
अदालत ने पुलिस आयुक्त, एमसीडी और डीडीए को इस मामले में उचित कदम उठाने के निर्देश भी जारी किए हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि शाही इमाम और उनके भाइयों ने मस्जिद के पास सरकारी भूमि पर कब्जा करके इस वर्ष मार्च और अप्रैल से अवैध निर्माण शुरू कर दिया है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यालयों तथा कई उच्च अधिकारियों से इस बाबत कई बार शिकायत की लेकिन शाही इमाम और उनके भाइयों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि शाही इमाम और उनके भाई निजी हित साधने के लिए इस भूमि का इस्तेमाल व्यापारिक कामों के लिए कर रहे हैं। भूमि का इस्तेमाल पार्किंग, शादी के पंडाल लगाने और अन्य कामों के लिए किया जाता है।
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