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खानपान के रोजगार के लिए करना होगा पंजीकरण

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता रेहड़ी पटरी, होटल व रेस्तरां के जरिये खानपान की बिक्री करने वाली दुकानों का पंजीकरण जरूरी होगा। इस पंजीकरण की शुरुआत हो गई है और सभी लोगों को 4 अगस्त तक पंजीकरण कराना...

खानपान के रोजगार के लिए करना होगा पंजीकरण
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 31 Jul 2014 09:37 PM
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नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता रेहड़ी पटरी, होटल व रेस्तरां के जरिये खानपान की बिक्री करने वाली दुकानों का पंजीकरण जरूरी होगा। इस पंजीकरण की शुरुआत हो गई है और सभी लोगों को 4 अगस्त तक पंजीकरण कराना होगा। लोगों की सुविधा को देखते हुए ऑन लाइन भी पंजीकरण की व्यवस्था शुरू की गई है। बताया जा रहा है कि ये पंजीकरण 126 सामाजिक सुविधा केंद्र पर कराए जा सकते हैं। ये लाइसेंस भारतीय खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्राधिकरण की मदद से दिया जाएगा।

खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 के तहत इस व्यवस्था को अनिवार्य किया गया है। लेकिन इस प्रावधान में कारोबारियों का टर्न ओवर 12 लाख से अधिक होना निर्धारित किया गया है। लेकिन नए प्रावधान में खानपान से संबंधित सभी लोगों के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। यह पंजीकरण नहीं होने पर संबंधित व्यक्ति पर जुर्माना भी किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं ऑन लाइन पंजीकरण ऑन लाइन आवेदन करने से पूर्व सभी दस्तावेज की स्कैनिंग जरूरी है।

जरूरी दस्तावेजों की जानकारी सामाजिक सुविधा संगम की वेबसाइट पर दी गई है। जहां पर सभी जानकारियां देने के बाद इसका पंजीकरण किया जा सकेगा। कहां से ले जानकारी 1800113921 क्या है प्रावधान खाद्य व्यवसाय प्रचालक लाइसेंस और ऑन लाइन पंजीकरण के लिए 126 सामाजिक सुविधा केंद्रों पर सम्पर्क किया जा सकता है। इसकी सूचना ऑन लाइन सामाजिक सुविधा संगम की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।

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