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धार्मिक कार्यक्रमों के मंच से वोट की अपील पड़ेगी भारी

सावधान! आदर्श चुनाव आचार संहिता को दृढ़ता से लागू करवाने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन कार्यालय की कड़ी नजर धार्मिक कार्यक्रमों पर रहेगी। नवरात्र में जागरण, रामलीला के मंच, दुर्गा पूजा पंडाल, दशहरा और...

धार्मिक कार्यक्रमों के मंच से वोट की अपील पड़ेगी भारी
लाइव हिन्दुस्तान टीमMon, 15 Sep 2014 08:58 PM
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सावधान! आदर्श चुनाव आचार संहिता को दृढ़ता से लागू करवाने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन कार्यालय की कड़ी नजर धार्मिक कार्यक्रमों पर रहेगी। नवरात्र में जागरण, रामलीला के मंच, दुर्गा पूजा पंडाल, दशहरा और ईद जैसे पर्वों के कार्यक्रमों में अगर उम्मीदवार या उनके समर्थक वोट की अपील करते पाए गए तो उस कार्यक्रम का सारा खर्च उम्मीदवार के खर्च में जोड़ दिया जाएगा और संस्था को भी वह पैसा अपने रिकॉर्ड में दिखाना होगा।

भारत चुनाव आयोग ने उम्मीदवार के चुनावी खर्च की सीमा 28 लाख रुपये निर्धारित की है। ऐसे में चुनाव आयोग के डंडे से बचने के लिए उम्मीदवार धार्मिक कार्यक्रमों से दूरी बना सकते हैं। किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में किसी उम्मीदवार या राजनीतिक दल का झंडा, बैनर और होर्डिंग आदि नहीं लगाया जाएगा। चुनावी समर में त्योहारों का दौर भी चलेगा। नेता सामान्यत: नवरात्रों के जागरण, दुर्गा पंडालों में जाते हैं। चुनाव के चलते इस बार इन पंडालों में उनकी उपस्थिति उनके लिए समस्या खड़ी कर सकती है।

अगर कोई उम्मीदवार को किसी धार्मिक कार्यक्रम में जाना है तो बिना किसी चुनावी चिह्न के जाना होगा और वहां कोई अपील या भाषण नहीं करेंगे। सभी विधानसभा क्षेत्रों को तीन-तीन भागों में बांटा गया है, जिनमें पांच अलग-अलग टीमें उम्मीदवार और चुनावी बारीकियों पर कड़ी नज़र रखेंगी। आदर्श आचार संहिता का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। साथ ही उम्मीदवारों को इस बारे में अवगत कराने की व्यवस्था जिला निर्वाचन कार्यालय में की गई है। उम्मीदवारों के लिए सभी छह निर्वाचन कार्यालयों में एकल खिड़की सेवा तुरंत शुरू कर दें।

उम्मीदवार गाडि़यों की अनुमति तो अधिक ले सकता है, लेकिन अपने काफिले में तीन से अधिक गाडि़यां शामिल नहीं कर सकेंगे। विजय सिंह दहिया, उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी : आदर्श चुनाव आचार संहिता का दृढ़ता से पालन किया जाएगा। इसके लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में टीमें गठित कर दी गई हैं, जो चुनावी गतिविधियों पर बारिकी नजर रखेंगी। आदर्श चुनाव आचार संहिता के कुछ प्रमुख निर्देशों पर एक नज़र -किसी उम्मीदवार को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए, जिससे विभिन्न समुदायों में घृणा और तनाव पैदा हो -विपक्षियों पर व्यक्तिगत हमले न करे, उनकी नीतियों की आलोचना करें -वोट हासिल करने के लिए धार्मिक स्थलों को उपयोग नहीं करें -किसी के घर के सामने प्रचार, प्रदर्शन न करे।

किसी की शांति भंग न करें -किसी भी व्यक्ति के घर या संपत्ति पर उनकी अनुमति के बगैर झंडा पोस्टर न लगाएं -मतदाताओं को रिश्वत देना, डराना धमकाना, मतदान केंद्र के सौ मीटर के दायरे में याचना करना निषेध है -पोस्टर और होर्डिंग तय किए गए स्थान पर अनुमति के बाद लगाएं -जुलूस और रैली के लिए पहले से अनुमति लेनी होगी -जुलूस में कोई अवांछनीय तत्व का उपयोग न हो -किसी राजनीतिक दल व नेताओं के पुतले लेकर न चले और न ही उन्हें जलाएं -तीन गाडि़यों से अधिक का काफिला नहीं हो -इसके लिए पहले से अनुमति लेनी होगी।

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