एनडीएमसी के पुनर्गठन पर केंद्र से जवाब तलब
नई दिल्ली। वरिष्ठ संवाददाता। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) के पुनर्गठन पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। पुनर्गठन के नाम पर एनडीएमसी के सदस्य पद से हटाए जाने के खिलाफ कांग्रेस...
नई दिल्ली। वरिष्ठ संवाददाता। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) के पुनर्गठन पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। पुनर्गठन के नाम पर एनडीएमसी के सदस्य पद से हटाए जाने के खिलाफ कांग्रेस द्वारा मनोनीत पूर्व विधायक ताजदार बाबर और अन्य की याचिका पर दिया है। केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह नई दिल्ली पालिका परिषद का पुनर्गठन करते हुए कांग्रेस शासनकाल में मनोनित ताजदार बाबर, अशोक आहूजा, सुका राम और आई.ए. सिद्दीकी को पद से हटा दिया था।
गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर चार नए सदस्यों करण सिंह तंवर, बीएस भाटी, अनिता आर्य और अब्दुल रशीद अंसारी को मनोनीत कर दिया था। चीफ जस्टिस जी. रोहिणी और जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ की पीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस मसले पर मंगलवार तक पक्ष रखने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने मंत्रालय से यह बताने के लिए कहा है कि याचिकाकर्ताओं के प्रतिवेदन पर लिए गए निर्णय की जानकारी उन्हें दी गई थी या नहीं। मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी।
पीठ ने पूर्व विधायक बाबर व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। याचिका में मंत्रालय के निर्णय को मनमाना और राजनीति से प्रेरित बताया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आर. मित्तल ने गृह मंत्रालय के निर्णय को अदालत के पिछले आदेश का उल्लंघन भी बताया। पूर्व विधायक ताजदार बाबर ने मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था।
हालांकि हाईकोर्ट ने नई दिल्ली पालिका परिषद को याचिकाकर्ता बाबर और अन्य के प्रतिवेदन पर विचार कर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया था। साथ ही इस निर्णय से बाबर व अन्य को अवगत कराने का निर्देश दिया था।