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लोकपाल कानून:लोक सेवकों को देनी होगी संपत्ति की ऑनलाइन जानकारी संपत्ति

नई दिल्ली। वरिष्ठ संवाददाता। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम के तहत लोक सेवकों को अपनी और पत्नी व बच्चों के संपत्ति की ऑनलाइन घोषणा करनी होगी। हाईकोर्ट ने लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम के तहत संपत्ति की...

लोकपाल कानून:लोक सेवकों को देनी होगी संपत्ति की ऑनलाइन जानकारी
संपत्ति
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 16 Sep 2014 01:07 AM
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नई दिल्ली। वरिष्ठ संवाददाता। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम के तहत लोक सेवकों को अपनी और पत्नी व बच्चों के संपत्ति की ऑनलाइन घोषणा करनी होगी। हाईकोर्ट ने लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम के तहत संपत्ति की घोषणा अनिवार्य करने के प्रावधानों को खत्म करने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका को सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जस्टिस एस. रविंद्र भट्ट व विपीन सांघी की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता इस कानून से किसी भी तरह से प्रभावित नहीं है।

पीठ ने यह आदेश तब दिया जब वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने कहा कि संपत्ति घोषणा करने के अनिवार्य प्रावधान से याचिकाकर्ता प्रभावित नहीं है। ऐसे में इस याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा है। हाईकोर्ट में यह जनहित याचिका वित्त मंत्रालय के ही राजस्व विभाग से सेवानिवृत अधिकारी बासवा नंद ने दाखिल की थी। उन्होंने लोकपाल के प्रावधानों का विरोध करते हुए कहा था लोक सेवकों के लिए अपनी और पत्नी व बच्चों की संपत्ति की घोषणा ऑनलाइन करने का प्रावधान उनके मौलिक अधिकारों का हनन है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कानन कपूर और भूषण कपूर ने कहा था कि लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 का यह प्रावधान न सिर्फ संवैधानिक प्रावधान बल्कि आरटीआई अधिनियम एवं आयकर अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ भी है। याचिका में कहा गया था कि लोक सेवकों की पत्नियों या पतियों तथा बच्चों की संपत्ति के बारे में ऑनलाइन जानकारी प्रकाशित करना उनके निजता के अधिकारों का भी हनन है। याचिका में कहा गया है कि इससे उन अधिकारियों के जीवन एवं स्वतंत्रता को खतरा हो सकता है कानून एवं व्यवस्था से जुड़े विभाग में तैनात है।

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