ग्रुप हाउसिंग सोसायटी घोटाला: एक आईएएस सहित छह को सजा
नई दिल्ली। वरिष्ठ संवाददाता अरबों रुपये के ग्रुप हाउसिंग सोसायटी घोटाले से जुड़े एक मामले में अदालत ने एक आईएएस अधिकारी और पांच सेवानिवृत सरकारी कर्मियों को दोषी ठहराते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई...
नई दिल्ली। वरिष्ठ संवाददाता अरबों रुपये के ग्रुप हाउसिंग सोसायटी घोटाले से जुड़े एक मामले में अदालत ने एक आईएएस अधिकारी और पांच सेवानिवृत सरकारी कर्मियों को दोषी ठहराते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई है। सीबीआई ने 2005 में इस घोटाले से जुड़े मामलों की जांच शुरू की थी । इस मामले के सातवें आरोपी जो एक गैर-सरकारी व्यक्ति है, अदालत ने उसे फर्जीवाड़े, धोखाधड़ी और जाली दस्तावेज को सही बताकर इस्तेमाल करने के जुर्म में तीन साल जेल की सजा सुनाई गई है।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश मनोज जैन ने 1986 बैच के आईएएस अधिकारी और पूर्व रजिस्ट्रार सहकारी समितियां (आरसीएस) नारायण दिवाकर के अलावा डीलिंग सहायक फैज मोहम्मद, वरिष्ठ ऑडिटर पी के थिरवानी, सहायक रजिस्ट्रार योगी राज, उच्च-वर्गीय लिपिक यू एस भटनागर और आरसीएस निरीक्षण अधिकारी रामनाथ को एक साल की साधारण जेल की सजा सुनाई। अदालत ने सभी पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। इस मामले के सातवें आरोपी गोकुल चंद अग्रवाल को तीन साल कैद के अलावा 70,000 रुपये जुर्माना भी किया है।
यह मामला आनंद सीजीएचएस को पुनर्जीवित करने की कोशिश में फर्जी दस्तावेजों को असली दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल किया था और ऐसे सदस्यों के नाम दिखाए थे जो वजूद में ही नहीं थे।