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15 साल तक चले मामले में शराब तस्करी की आरोपी महिला बरी
नई दिल्ली, एजेंसी
First Published:03-05-12 02:39 PM
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दिल्ली की एक अदालत में पिछले 15 सालों से कथित तौर पर शराब की तस्करी के आरोप का मुकदमा झेल रही एक महिला को बरी कर दिया क्योंकि महिला के पास से बरामद शराब की थैलियों को जब अदालत में पेश किया गया तब वह खाली थीं।

दिल्ली निवासी नरेशो के पास से कथित तौर पर अवैध शराब की 75 थैलियां बरामद की गयी थीं, जिसके बाद पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत पुलिस ने उसे मई 1997 में हिरासत में ले लिया था। उसने खुद को निर्दोष बताया था और अपने पास से शराब बरामद होने के आरोप से इंकार किया था।

अदालत ने यह कहते हुए महिला को बरी कर दिया कि मामले से जुड़ी सामग्री की स्थिति उचित न होना अभियोजन के लिए भारी पड़ा।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आशु गर्ग ने कहा कि जब अदालत में मामले से जुड़ी सामग्री को लाया गया तो सभी थैलियां खाली थीं और प्लास्टिक की केन क्षतिग्रस्त थी।

उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले में हमेशा जब्त किये गये सामान के बारे में संदेह रहता है। इस मामले में अदालत में कभी भी शराब को ठीक सीलबंद तरीके से पेश नहीं किया गया और जब्त की गई शराब के साथ संभावित छेड़छाड़ से इंकार नहीं किया जा सकता।

 
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