हादसे के शिकार युवक को 1.62 करोड़ रुपये का मुआवजा
नई दिल्ली। वरिष्ठ संवाददाता। अदालत ने बीमा कंपनी से सड़क हादसे में शारीरिक तौर पर 100 फीसदी निष्क्रिय हुए प्रबंधन के छात्र पलक को 1.62 करोड़ रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। वर्ष 2010 में लापरवाही...
नई दिल्ली। वरिष्ठ संवाददाता। अदालत ने बीमा कंपनी से सड़क हादसे में शारीरिक तौर पर 100 फीसदी निष्क्रिय हुए प्रबंधन के छात्र पलक को 1.62 करोड़ रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। वर्ष 2010 में लापरवाही से चलाई जा रही इनोवा कार ने 22 वर्षी पलक को टक्कर मार दी थी। तब से वह शारीरिक तौर पर पूरी तरह से निष्क्रिया है। मोटर दुर्घटना दावा पंचाट के पीठासीन अधिकारी बरखा गुप्ता ने इनोवा कार का बीमा करने वाली चोल मंडलम मैसर्स जनरल इंश्योरेंश कंपनी को एक करोड़ 62 लाख 93 हजार रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है।
उन्होंने कहा कि पीडि़त युवक को मुआवजे के तौर पर कितनी ही बड़ी रकम क्यों न दे दी जाए, वह पहले की तरह अपनी जिंदगी नहीं जी सकता। अदालत ने कहा कि बहरहाल एक प्रयास किया जा सकता है और मुआवजे के तौर पर इतनी रकम दे दी जाए कि उसके कष्ट कम हो सके। यह हादसा तब हुआ जब पलक योग की कक्षा में शामिल होने जा रहा था। अदालत ने यह आदेश पीडि़त युवक पलक के पिता अजय शर्मा की तरफ से दाखिल याचिका याचिका पर दिया।
याचिका के अनुसार 12 मार्च 2010 की सुबह पीडि़त अपने एक दोस्त के साथ स्कूटर से केशवपुरम स्थित महर्षि दयानंद पार्क की तरफ जा रहा था और उसी दौरान लापरवाही से चलाई जा रही एक इनोवा कार ने उसे टक्कर मार दी। इसके बाद वह कई माह तक कोमा में रहा और इससे बाहर आने के बाद भी शारीरिक तौर पर पूरी तरह से निष्क्रिय है।