डीपीसीसी और डीएसआईआईडीसी कचरा संयंत्र योजना सौंपे: एनजीटी
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने सोमवार को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) और दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विभाग निगम लिमिटेड (डीएसआईआईडीसी) को निर्देश दिया कि वे...
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने सोमवार को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) और दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विभाग निगम लिमिटेड (डीएसआईआईडीसी) को निर्देश दिया कि वे बवाना और नरेला इलाके में एक नुकसानदेह कचरा निपटान इकाई की स्थापना पर पूरी योजना सौंपें।
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने डीएसआईआईडीसी के प्रबंध निदेशक को नोटिस जारी किया और उन्हें सुनवाई की अगली तारीख पर पूरे ब्योरे के साथ व्यक्तिगत तौर पर मौजूद रहने को कहा।
सुनवाई के दौरान उत्तर दिल्ली नगर निगम के वकील सुनील गोयल ने न्यायाधिकरण को सूचित किया कि 12 मार्च को एक बैठक हुई जिसमें निगम ने फैसला किया कि बवाना और नरेला में एक नुकसानदेह कचरा निपटान इकाई स्थापित करने के लिए 14 एकड़ से ज्यादा जमीन दे दी जाए।
पीठ ने कहा कि यह हैरत की बात है कि डीएसआईआईडीसी की तरफ से कोई भी मौजूद नहीं है। डीएसआईआईडीसी के प्रबंध निदेशक को नोटिस जारी कर कहा जाए कि वह संयंत्र के बारे में पूरे ब्योरे के साथ सुनवाई की अगली तारीख को मौजूद रहें। इससे पहले, पीठ ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह डीडीए के उपाध्यक्ष, उत्तर दिल्ली नगर निगम एवं अन्य के आयुक्तों के साथ बैठक कर नुकसानदेह कचरे को फेंकने की जगह की पहचान करें।