ग्राम कचहरी सचिवों के सेवा विस्तार को मिली मंजूरी
राज्य सरकार ने ग्राम कचहरी सचिवों के सेवा विस्तार को मंजूरी प्रदान कर दी है। ग्राम क चहरी सचिव सेवा शर्त नियमावली में आंशिक संशोधन किया गया है। इस संशोधन के तहत राज्य सरकार आवश्यकतानुसार कांट्रेक्ट...
राज्य सरकार ने ग्राम कचहरी सचिवों के सेवा विस्तार को मंजूरी प्रदान कर दी है। ग्राम क चहरी सचिव सेवा शर्त नियमावली में आंशिक संशोधन किया गया है। इस संशोधन के तहत राज्य सरकार आवश्यकतानुसार कांट्रेक्ट पर नियुक्त ग्राम कचहरी सचिवों के कार्य अवधि को अगले कार्यकाल तक बढम सकती है। साथ ही नई नियुक्ति किए जाने को लेकर भी राज्य सरकार प्रक्रिया शुरू कर सकेगी।
वर्तमान में पांच साल तक के लिए ही होता है नियोजन: ग्राम कचहरी सेवा शर्त नियमावली के तहत वर्तमान में ग्राम कचहरी के गठन के बाद पांच साल तक ही ग्राम सचिवों की बहाली की जाती है। ग्राम कचहरी का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही ग्राम कचहरी सचिवों का कार्य भी समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही ग्राम कचहरी सचिवों के पुनर्नियोजन भी किए जाने का प्रावधान है। लेकिन अब, ग्राम कचहरी के कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी ग्राम कचहरी सचिवों की सेवा अवधि में विस्तार किया जा सकेगा।
राज्य में 7500 है ग्राम कचहरी सचिव
राज्य के 8398 ग्राम पंचायतों में 7500 ग्राम कचहरी तैनात है। इन पर ग्राम कचहरी की सभी कार्यवाही को संचालित करने, उनके रिकॉर्डस रखने व न्यायिक प्रक्रिया के तहत नोटिस देने इत्यादि के कार्य की जवाबदेही है।
न्यायमित्र नियोजन नियमावली में संशोधन की तैयारी : पंचायती राज विभाग ने ग्राम कचहरी को मजबूत बनाने के लिए न्यायमित्र नियोजन सह सेवा शर्त नियमावली में भी संशोधन की तैयारी की है। इसमें ग्राम कचहरी सचिवों की तरह ही न्यायमित्रों के कार्यकाल में भी बढोत्तरी का प्रावधान किया जाएगा। इससे ग्राम कचहरी के न्याय प्रणाली को निरंतरता प्रदान की जा सकेगी। इसके लिए ग्राम कचहरी न्यायमित्र संघ लंबे समय से मांग करता रहा है।
- ग्राम कचहरी सचिवों के सेवा शर्त को बेहतर बनाया गया है। न्यायमित्रों को लेकर नियमावली में संशोधन की तैयारी की जा रही है।
- डॉ. बिनोद प्रसाद यादव, मंत्री, पंचायती राज