महिला के बयान से मुकरने के कारण व्यक्ति बलात्कार के आरोप से बरी
दिल्ली की एक अदालत ने एक महिला सुरक्षा गार्ड से बलात्कार करने के आरोपी को बरी कर दिया क्योंकि कथित पीड़िता अपने बयान से मुकर गई और उसने कहा कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध आपसी सहमति से स्थापित हुये...
दिल्ली की एक अदालत ने एक महिला सुरक्षा गार्ड से बलात्कार करने के आरोपी को बरी कर दिया क्योंकि कथित पीड़िता अपने बयान से मुकर गई और उसने कहा कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध आपसी सहमति से स्थापित हुये थे।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने महिला के बयान से मुकरने और उसके यह कहने के बाद दिल्ली निवासी व्यक्ति को बरी कर दिया कि वह आरोपी से प्यार करती थी और उसने पुलिस के दबाव में झूठा मामला दर्ज कराया।
व्यक्ति पर आरोप था कि उसने नशीला पदार्थ खिलाने के बाद महिला से बलात्कार किया। आरोप लगाने वाली महिला यहां आंखों के एक अस्पताल में गार्ड थी।
अभियोजन के अनुसार महिला ने 21 अगस्त 2014 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि जब वह अस्पताल के बाहर डयूटी पर थी तो आरोपी उसे अपनी कार से न्यू फ्रेंडस कॉलोनी स्थित एक होटल ले गया। वहां आरोपी ने एक कमरा ले रखा था। मामले के अनुसार इसके बाद व्यक्ति ने उसे नशीला पदार्थ खिलाया और बलात्कार किया। जिरह के दौरान महिला बयान से मुकर गई और कहा कि होटल से लौटने के बाद उनके बीच झगड़ा हुआ था। वह तनाव में थी और पुलिस के कहने पर उसने मामला दर्ज करा दिया था।
उसने आगे कहा कि व्यक्ति से तीन साल से उसके प्रेम संबंध थे और शारीरिक संबंध आपसी सहमति से बने थे। अदालत ने महिला के इस बयान के आधार पर आरोपी को बरी कर दिया।