फोटो गैलरी

Hindi Newsकोर्ट के आदेश पर भी दर्ज नहीं किया मुकदमा

कोर्ट के आदेश पर भी दर्ज नहीं किया मुकदमा

हाथरस। शहर की प्रोफेसर कॉलोनी की महिला को दो महीने पहले पड़ोसी ने मारापीटा, उसके कपड़े फाड़ दिए और छेड़छाड़ की, लेकिन पुलिस ने कोई मुकदमा नहीं लिखा। एक महीने पहले एसीजेएम कोर्ट ने भी थाना हाथरस गेट...

कोर्ट के आदेश पर भी दर्ज नहीं किया मुकदमा
लाइव हिन्दुस्तान टीमSat, 18 Oct 2014 09:34 PM
ऐप पर पढ़ें

हाथरस। शहर की प्रोफेसर कॉलोनी की महिला को दो महीने पहले पड़ोसी ने मारापीटा, उसके कपड़े फाड़ दिए और छेड़छाड़ की, लेकिन पुलिस ने कोई मुकदमा नहीं लिखा। एक महीने पहले एसीजेएम कोर्ट ने भी थाना हाथरस गेट पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश कर दिए,परन्तु अभी तक पुलिस ने कोई मुकदमा नहीं लिखा है। प्रोफेसर कॉलोनी की रहने वाली आशा देवी ने अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था कि 18 अगस्त वर्ष 2014 को दोपहर करीब डेढ़ बजे वह अपने बच्चों के साथ घर पर बैठी थी।

तभी बनी सिंह नगला नंदू हाल निवासी प्रोफेसर कॉलोनी घर में अंदर घुस आए और खीचतान करने लगे। जब उसने विरोध किया तो बनी सिंह ने उसके साथ मारपीट की और बुरी नीयत से कपड़े फाड़ डाले। जमीन पर गिरा लिया। जमकर मारापीटा। उसकी चीख पुकार सुनकर बराबर के मकान में काम कर रहे मजदूर विष्णु और रिंकू दोनों आ गए। उसे दोनों ने बचाया। उस समय बनी सिंह जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकला। महिला ने कहा कि वह घटना के बाद थाने शिकायत करने पहुंची तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

महिला के इस प्रार्थना पत्र के बाद अदालत ने थाने से आख्या मांगी। इसी आधार पर 17 सितंबर को एसीजेएम कोर्ट ने थाना हाथरस गेट एसओ को निर्देश दिए कि वह संुसगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए विवेचना करे और पन्द्रह दिन के अंदर न्यायालय में अनुपालन आख्या पेश करे,लेकिन पुलिस ने अदालत के आदेश के बाद भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें