विवेचक की एफआर न्यायालय ने की खारिज, कार्रवाई होगी
मैनपुरी, हिन्दुस्तान संवाद। बोलेरो से कुचलकर प्रौढ़ की हत्या करने के आरोपी को विवेचक ने निर्दोष ठहरा दिया। इतना ही नहीं विवेचक ने आरोपी के पक्ष में एफआर भी लगा दी और रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित कर...
मैनपुरी, हिन्दुस्तान संवाद। बोलेरो से कुचलकर प्रौढ़ की हत्या करने के आरोपी को विवेचक ने निर्दोष ठहरा दिया। इतना ही नहीं विवेचक ने आरोपी के पक्ष में एफआर भी लगा दी और रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित कर दी। न्यायालय में दाखिल की गयी रिपोर्ट की पड़ताल की तो विवेचक की करतूत सामने आ गयी।
न्यायालय ने दायर की गयी एफआर को निरस्त ही नहीं किया बल्कि पूरे मामले की विवेचना फिर से करने के निर्देश देकर आरोपी को न्यायालय में हाजिर कराने के निर्देश दिए हैं। मामला दन्नाहार थाना क्षेत्र से जुड़ा है। 6 जून 2014 को बाइक से आ रहे शिवराम व उनके साथी वेदव्यास को दन्नाहार मार्ग पर बोलेरो ने कुचल दिया था। पुलिस ने शिवराम की मौत होने के बाद रोड एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज किया लेकिन बाद में तहरीर मिलने पर पुलिस ने नामजदों के विरुद्ध बोलेरो से कुचलकर मार डालने की धाराओं में मामला तब्दील कर दिया।
मामले की विवेचना शुरू हुई तो तो पता चला एक आरोपी नरेंद्र सिंह अन्य मुकदमे में घिरोर थाने से जेल जा चुका है। तो पुलिस ने विवेचना के दौरान पाया कि नरेंद्र शिवराम की मौत के मामले में झूठा फंसाया गया है। पुलिस ने घटना में बोलेरो के सम्बंध में भी कोई जानकारी न होने की बात कहते हुए नरेंद्र के पक्ष में एफआर लगाकर अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित कर दी। न्यायालय ने पत्रावली का परीक्षण किया तो विवेचक की एफआर को खारिज कर दिया।
न्यायालय ने आदेश जारी कर कहा कि आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 304, 308 व 427 का मुकदमा बनता है। न्यायालय ने आरोपी के विरुद्ध धारा 209 ए का वारंट तैयार करने के निर्देश देकर एफआर खारिज कर दी। इसके अलावा आरोपी को 9 अक्टूबर को जेल से न्यायालय में पेश करने के निर्देश भी दिए। न्यायालय ने अग्रिम कार्रवाई के लिए गृहमंत्रालय यूपी कार्यालय को भी पत्र भेजा है।