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उम्र कैद के पैंतीस साल काटे खुली हवा में!

विशेष संवाददाता/राज्य मुख्यालय। पैंतीस साल गुजर गए...कत्ल हुआ...सजा भी पैंतीस की उम्र में हुई उम्र कैद की...। लेकिन कैदी सिर्फ चंद दिन ही जेल में रहा..। एक बार पैरोल पर बाहर क्या आया तो फिर न जेल गया...

उम्र कैद के पैंतीस साल काटे खुली हवा में!
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 23 Sep 2014 12:44 AM
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विशेष संवाददाता/राज्य मुख्यालय। पैंतीस साल गुजर गए...कत्ल हुआ...सजा भी पैंतीस की उम्र में हुई उम्र कैद की...। लेकिन कैदी सिर्फ चंद दिन ही जेल में रहा..। एक बार पैरोल पर बाहर क्या आया तो फिर न जेल गया न ही सजा काटी। नतीजतन, सीबीआई अब बस्ती जेल में हुुए इस वाकये की सुप्रीम कोर्ट के फरमान पर 35 साल पुराने अतीत की हकीकत खंगालने में जुट गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका में बस्ती जेल में बंद रहे कृष्ण देव तिवारी को हुई उम्र कैद के मामले में सीबीआई को छानबीन के आदेश दिए हैं।

कृष्ण देव पर आरोप है कि उसने 1978 में बस्ती के एक व्यक्ति की हत्या कर दी। निचली अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा दी। उस वक्त वह करीब 35 साल का था। वह 1979 में जेल तो गया लेकिन चंद दिनोंे के लिए। यहां तक की हाईकोर्ट ने भी उसकी सजा को बरकरार रखा। इसे जेल महकमे की मेहरबानी कहें या अंधेरगर्दी..। आरोप है कि वह जेल से बाहर आया तो फिर कभी जेल ही नहीं गया। उम्र कैद के पैंतीस साल उसने कभी यहां तो कभी वहां घरवालों के साथ काट दिये।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अब यूपी का जेल महकमा ही क्या शासन भी सकते में है। जेल सूत्रों का दावा है कि वह पैरोल पर छूटा लेकिन जेल अधिकारियों को पैरोल पर छोड़े जाने का आदेश अब ढूंढे नहीं मिल रहा। जेल अधिकारी गुपचुप तरीके से आदेश की फाइलें खंगाल रहे हैं तो हाथ लग रही है सिर्फ धूल और गर्द..। पता लगाया जा रहा है कि आखिर कौन जेल अधीक्षक था ? किस आईजी जेल के जमाने का आदेश है? दरअसल, पैरोल पर छोड़ने का आदेश राज्य सरकार के पास है, लिहाजा शासन में जेल महकमे का काम संभाल रहे अधिकारी भी फाइलें खंगाल रहे हैं।

उधर, सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने के लिए जल्द ही प्रारंभिक जांच दर्ज कर पड़ताल शुरू की जाएगी।

 डीआईजी जेल गोरखपुर रेंज आर.पी. सिंह से रिपोर्ट तलब की गई है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके मुताबिक कार्रवाई होगी आईजी जेल आर.आर. भटनागर।

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