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मुख्य सचिव को हाईकोर्ट में हाजिर होने का आदेश

पटना। विधि संवाददाता। राजधानी पटना में जलजमाव से त्रस्त जनता की स्थिति पर पटना हाईकोर्ट गंभीर हो गया है। कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव और शहरी विकास व आवास विभाग के प्रधान सचिव को मंगलवार को पेश होने...

मुख्य सचिव को हाईकोर्ट में हाजिर होने का आदेश
लाइव हिन्दुस्तान टीमWed, 20 Aug 2014 01:28 AM
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पटना। विधि संवाददाता। राजधानी पटना में जलजमाव से त्रस्त जनता की स्थिति पर पटना हाईकोर्ट गंभीर हो गया है। कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव और शहरी विकास व आवास विभाग के प्रधान सचिव को मंगलवार को पेश होने का निर्देश दिया है। इसके अलावा नगर आयुक्त को भी पेश होने को कहा गया है।

न्यायमूर्ति बीएन सिन्हा व न्यायमूर्ति पीके झा ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि शहर की जनता को जलजमाव से मुक्ति मिलनी चाहिए। हालांकि यह समस्या दूर करना आसान नहीं है, फिर भी ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले वकीलों ने अपने-अपने क्षेत्र में जलजमाव की जानकारी कोर्ट को दी। वकीलों का कहना था कि आपसी लड़ाई में जनता को नहीं मारें। मेयर एवं कमिश्नर के बीच चल रही लड़ाई का जिक्र करते हुए कहा कि जनता जलजमाव से त्रस्त है।

मेयर कुछ बयान देते हैं, तो कमिश्नर कुछ। वकील एसएन पाठक ने कहा कि हाईकोर्ट ने पहले ही 48 घंटे के भीतर जलजमाव से मुक्ति दिलाने का आदेश दे रखा है। तय समय-सीमा में समस्या दूर न हुई, तो अफसर कोर्ट की अवमानना के दोषी होंगे। इधर, कोर्ट में मौजूद नगर आयुक्त कुलदीप नारायण ने कहा कि 48 घंटा कौन कहे, 72 घंटे में भी जलजमाव दूर नहीं हो सकता। सीवरेज लाइन कचरे से भरी है। चाहे कुछ भी कर लें, पानी निकलने की रफ्तार तेज नहीं की जा सकती।

कंकड़बाग, राजेंद्र नगर, नवल किशोर पथ, कदमकुआं, उमा सिनेमा हॉल के पास का मुहल्ला, अशोक नगर, चांदमारी रोड, बाजार समिति, कांग्रेस मैदान, स्टेडियम क्षेत्र, चित्रगुप्त नगर में जलजमाव है। विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग तरह के कदम उठाए गए हैं।

नगर आयुक्त की दी गई जानकारी पर वकीलों ने सवाल उठाते हुए कहा कि 1997 से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जलजमाव हो रहा है, लेकिन निगम ने कुछ नहीं किया। सिर्फ कागज पर नालों की सफाई हुई। जनता हर साल इस समस्या से जूझ रही है और अधिकारी बहाने बना रहे हैं।

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